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Panchkula News: मुआवजे में भेदभाव का आरोप, पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस

Thu, 21 Dec 2023 12:50 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 21 Dec 2023 12:50 AM IST
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Allegation of discrimination in compensation, High Court notice to Punjab government
चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नीति के खिलाफ जाकर मुआवजे में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए दाखिल मृतक कर्मचारी की पत्नी की ओर से दाखिल याचिका पर पंजाब सरकार, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और गुरदासपुर के डीसी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। गुरदासपुर निवासी सरोज और अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि उसका पति तिलक राज हिंदी का मास्टर था। वह ब्लॉक लेवल ऑफिसर (बीएलओ) था और कोरोना काल में मेडिकल स्टाफ के साथ काम कर रहा था। इस दौरान वह कोरोना से संक्रमित हो गया और उसकी मौत हो गई। उसे कोई अन्य बीमारी नहीं थी। 19 अप्रैल, 2021 को गुरदासपुर के डीसी ने सरकार की नीति के अनुसार 50 लाख रुपये मुआवजा राशि जारी करने की सिफारिश की थी, लेकिन आज तक तिलक राज के परिवार को वह मुआवजा जारी नहीं किया गया है।
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याची ने कहा कि ऐसा सीधे तौर पर अपने कर्मियों के साथ भेदभाव करना है जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। याची पक्ष की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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