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पंजाबः अब न मिलेगा नाई की दुकान पर घंटों बतियाने का मौका, सेहत विभाग ने जारी की एडवाइजरी
Mon, 25 May 2020 11:38 AM IST
पंचकुला ब्यूरो
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: पंचकुला ब्यूरो
Updated Mon, 25 May 2020 11:38 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
एक समय था जब नाई की दुकान पर सुबह लोग बारी के इंतजार में अखबार पढ़ते दुनिया-जहान की घंटों बातें किया करते थे, लेकिन अब कोविड-19 संकट ने सब कुछ बदल दिया है। अब नाई, हेयर ड्रेसर को कड़े निर्देश हैं कि वह स्वच्छता के सभी मापदंडों का पालन करते हुए न सिर्फ सैलून को साफ-सुथरा रखे बल्कि अपने उपकरणों को एक फीसदी सोडियम हाइपोक्लोराइट से साफ करे। रविवार को पंजाब के स्वास्थ्य विभाग ने नाई की दुकानों/ हेयर-कट सैलून में सफाई और स्वच्छता बनाए रखने संबंधी विस्तृत एडवाइजरी जारी की।
विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नाई की दुकान / हेयर-कट सैलून के मालिकों को यह यकीनी बनाना होगा कि कोई भी स्टाफ मेंबर, जिसमें कोविड-19 (बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ आदि) के लक्षण हों, को काम पर न बुलाया जाए और उसे तुरंत डॉक्टरी सलाह लेकर घर में रखें। ऐसे लक्षण पाए जाने वाले किसी भी ग्राहक का काम न किया जाए। जिन मामलों में किसी को (जैसे माता-पिता / गार्जियन) साथ लाना जरूरी न हो तो बेहतर होगा कि दुकान पर आने वाले ग्राहक अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को लेकर न आएं।
नाई की दुकानों / हेयर-कट सैलून के मालिक सुनिश्चित करें कि उनकी दुकान / सैलून में अनावश्यक भीड़ न हो। इसके अलावा ग्राहक और काम करने वाला स्टाफ निश्चित तौर पर मास्क का प्रयोग करे। एडवाइजरी में कहा है कि ग्राहकों और स्टाफ के आपसी व्यवहार के दौरान कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का निश्चित रूप से पालन किया जाए।
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हर 2-3 घंटे पर हो सैलून में सफाई
दुकानों की उपयुक्त साफ-सफाई संबंधी, सर्विस रूम, बैठने वाले स्थान, काम करने वाले स्थान आदि समेत अंदर के स्थानों को हर 2-3 घंटे में साफ करने की सलाह दी गई है। फर्श को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट या मार्केट में उपलब्ध इसके बराबर के किसी अन्य डिसइनफेक्टेंट से साफ किया जाए।
फर्नीचर और अक्सर छुई जाने वाली सतहों और अन्य चीजों को नियमित रूप से साफ / डिसइनफेक्ट किया जाए। उपकरणों (कैंची, उस्तरा, कंघी, स्टाइलिंग टूल) को हर प्रयोग के बाद 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइट से साफ किया जाए। काम के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े, तौलिए और संबंधित चीजों को नियमित रूप से धोया जाए।
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विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नाई की दुकान / हेयर-कट सैलून के मालिकों को यह यकीनी बनाना होगा कि कोई भी स्टाफ मेंबर, जिसमें कोविड-19 (बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ आदि) के लक्षण हों, को काम पर न बुलाया जाए और उसे तुरंत डॉक्टरी सलाह लेकर घर में रखें। ऐसे लक्षण पाए जाने वाले किसी भी ग्राहक का काम न किया जाए। जिन मामलों में किसी को (जैसे माता-पिता / गार्जियन) साथ लाना जरूरी न हो तो बेहतर होगा कि दुकान पर आने वाले ग्राहक अपने साथ किसी अन्य व्यक्ति को लेकर न आएं।
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नाई की दुकानों / हेयर-कट सैलून के मालिक सुनिश्चित करें कि उनकी दुकान / सैलून में अनावश्यक भीड़ न हो। इसके अलावा ग्राहक और काम करने वाला स्टाफ निश्चित तौर पर मास्क का प्रयोग करे। एडवाइजरी में कहा है कि ग्राहकों और स्टाफ के आपसी व्यवहार के दौरान कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का निश्चित रूप से पालन किया जाए।
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हर 2-3 घंटे पर हो सैलून में सफाई
दुकानों की उपयुक्त साफ-सफाई संबंधी, सर्विस रूम, बैठने वाले स्थान, काम करने वाले स्थान आदि समेत अंदर के स्थानों को हर 2-3 घंटे में साफ करने की सलाह दी गई है। फर्श को एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट या मार्केट में उपलब्ध इसके बराबर के किसी अन्य डिसइनफेक्टेंट से साफ किया जाए।
फर्नीचर और अक्सर छुई जाने वाली सतहों और अन्य चीजों को नियमित रूप से साफ / डिसइनफेक्ट किया जाए। उपकरणों (कैंची, उस्तरा, कंघी, स्टाइलिंग टूल) को हर प्रयोग के बाद 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइट से साफ किया जाए। काम के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े, तौलिए और संबंधित चीजों को नियमित रूप से धोया जाए।