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छात्रों को परीक्षा में बैठने से रोकने वाले स्कूलों पर हो कार्रवाई : हाईकोर्ट
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चंडीगढ़। फीस जमा न करवाने पर परीक्षा से वंचित रखने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आरोप की जांच का आदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा कि यदि आरोप साबित होते हैं तो दोषी स्कूल केखिलाफ कार्रवाई की जाए।
स्टूडेंट पेरेंट्स वेलफेयर ग्रुप कैथल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि बढ़ी हुई फीस के खिलाफ उनकी याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच स्कूलों ने परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है। याची ने बताया कि जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है, उन्हें इस परीक्षा से वंचित रखने की तैयारी की जा रही है।
याची ने कहा कि याची ने कहा कि साफ आदेश हैं की फीस जमा न करने की स्थिति में स्कूल बच्चों को परीक्षा से वंचित नहीं रख सकते, लेकिन स्कूल मनमानी कर रहे हैं।
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याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि वह मामले की जांच करें। यदि स्कूल दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही हरियाणा सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि कोई भी छात्र फीस न भर पाने के कारण परीक्षा से वंचित न रखा जाए।
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स्टूडेंट पेरेंट्स वेलफेयर ग्रुप कैथल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि बढ़ी हुई फीस के खिलाफ उनकी याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच स्कूलों ने परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है। याची ने बताया कि जिन बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है, उन्हें इस परीक्षा से वंचित रखने की तैयारी की जा रही है।
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याची ने कहा कि याची ने कहा कि साफ आदेश हैं की फीस जमा न करने की स्थिति में स्कूल बच्चों को परीक्षा से वंचित नहीं रख सकते, लेकिन स्कूल मनमानी कर रहे हैं।
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याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि वह मामले की जांच करें। यदि स्कूल दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही हरियाणा सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि कोई भी छात्र फीस न भर पाने के कारण परीक्षा से वंचित न रखा जाए।