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Panchkula News: नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी असम से गिरफ्तार
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पंचकूला। पुलिस ने 18 जुलाई को दुष्कर्म के मामले में पकड़े से बाहर चल रहे आरोपी 25 साल के मोहम्मद तोसीब को असम के कोकराझार से गिरफ्तार किया है। इसको गिरफ्तार करने में सब इंस्पेक्टर कमलजीत सिंह और महिला एएसआई अनिता की अहम भूमिका रही है। आरोपी पर नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर कर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप है। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को अदालत में पेश कर छह दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने अभी आरोपी का नाम उजागर नहीं किया है।
पीड़िता के पिता ने 9 जुलाई को पिंजौर थाने में शिकायत दी थी कि उनकी 15 साल की बेटी बिना बताए घर से चली गई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपी पंचकूला में जहां रहता था, वही पास में पीड़िता की एक सहेली का घर था। इसी दोस्ती के माध्यम से आरोपी की पीड़िता से जान-पहचान हुई और आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि आरोपी पीड़िता को लुधियाना पंजाब, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), किशनगंज और नेपाल जैसे विभिन्न स्थानों पर ले गया, जहां उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। इस दौरान परिजनों को एक सुराग मिला, जिसके आधार पर पीड़िता को किशनगंज से सकुशल बरामद कर लिया गया, जबकि आरोपी मौके से भाग गया था।
डीसीपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(3), 65(A), 351(3) तथा पोक्सो एक्ट की धाराएं 6, 17 व 21 के तहत कार्रवाई की गई है। पीड़िता की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लीगल एड काउंसलर की मदद से उसकी काउंसलिंग करवाई जा रही है।
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पीड़िता के पिता ने 9 जुलाई को पिंजौर थाने में शिकायत दी थी कि उनकी 15 साल की बेटी बिना बताए घर से चली गई है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपी पंचकूला में जहां रहता था, वही पास में पीड़िता की एक सहेली का घर था। इसी दोस्ती के माध्यम से आरोपी की पीड़िता से जान-पहचान हुई और आरोपी उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि आरोपी पीड़िता को लुधियाना पंजाब, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), किशनगंज और नेपाल जैसे विभिन्न स्थानों पर ले गया, जहां उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। इस दौरान परिजनों को एक सुराग मिला, जिसके आधार पर पीड़िता को किशनगंज से सकुशल बरामद कर लिया गया, जबकि आरोपी मौके से भाग गया था।
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डीसीपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(3), 65(A), 351(3) तथा पोक्सो एक्ट की धाराएं 6, 17 व 21 के तहत कार्रवाई की गई है। पीड़िता की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लीगल एड काउंसलर की मदद से उसकी काउंसलिंग करवाई जा रही है।
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