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खुखरी से हमला करने का आरोपी बरी: घायल युवक ही अपने पहले के बयान से मुकरा, कोर्ट ने दिया संदेह का लाभ
Mon, 19 Oct 2026 09:38 AM IST
Nivedita
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
Published by: Nivedita
Updated Mon, 19 Oct 2026 09:38 AM IST
सार
अदालत में राहुल ने कहा कि वह रेलवे ट्रैक के पास कचरा उठाने गया था और पत्थर पर गिरने से उसे चोट लगी थी। उसने रोहित पर हमला करने का आरोप नकार दिया। उसकी मां और कथित चश्मदीद भी अभियोजन के समर्थन में गवाही नहीं दे सके।
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कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पंचकूला में रेलवे ट्रैक के पास युवक पर खुखरी से जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने आरोपी रोहित (25) को बरी कर दिया है। चंडीगढ़ के रामदरबार निवासी रोहित पर राहुल उर्फ सनी के पेट पर धारदार हथियार से वार करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था।
सुनवाई के दौरान घायल, उसकी मां और कथित चश्मदीद गवाह अपने बयानों से मुकर गए। अभियोजन के अनुसार, 28 मई 2023 को राहुल को पेट में चोट लगने के बाद जीएमसीएच-32 में भर्ती कराया गया था।
शुरुआती शिकायत में उसने बताया था कि मोबाइल 3500 रुपये में गिरवी रखने के बाद उसे वापस लेने को लेकर रोहित से विवाद हुआ था। आरोप था कि रोहित उसे रेलवे ट्रैक के पास ले गया और खुखरी से हमला कर फरार हो गया।
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अदालत में राहुल ने कहा कि वह रेलवे ट्रैक के पास कचरा उठाने गया था और पत्थर पर गिरने से उसे चोट लगी थी। उसने रोहित पर हमला करने का आरोप नकार दिया। उसकी मां और कथित चश्मदीद भी अभियोजन के समर्थन में गवाही नहीं दे सके। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खून से सनी खुखरी बरामद करने का दावा किया था, लेकिन बरामदगी के समय स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं था। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए रोहित को बरी कर दिया।
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सुनवाई के दौरान घायल, उसकी मां और कथित चश्मदीद गवाह अपने बयानों से मुकर गए। अभियोजन के अनुसार, 28 मई 2023 को राहुल को पेट में चोट लगने के बाद जीएमसीएच-32 में भर्ती कराया गया था।
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शुरुआती शिकायत में उसने बताया था कि मोबाइल 3500 रुपये में गिरवी रखने के बाद उसे वापस लेने को लेकर रोहित से विवाद हुआ था। आरोप था कि रोहित उसे रेलवे ट्रैक के पास ले गया और खुखरी से हमला कर फरार हो गया।
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अदालत में राहुल ने कहा कि वह रेलवे ट्रैक के पास कचरा उठाने गया था और पत्थर पर गिरने से उसे चोट लगी थी। उसने रोहित पर हमला करने का आरोप नकार दिया। उसकी मां और कथित चश्मदीद भी अभियोजन के समर्थन में गवाही नहीं दे सके। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर खून से सनी खुखरी बरामद करने का दावा किया था, लेकिन बरामदगी के समय स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं था। अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए रोहित को बरी कर दिया।