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Panchkula News: पॉक्सो मामले में आरोपी को जमानत, पीड़िता पूर्व बयान से मुकर गई
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पंचकूला। पॉक्सो एक्ट और धमकी देने के मामले में पंचकूला की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि मामले के गुण-दोष पर अंतिम निर्णय सुनवाई पूरी होने के बाद ही किया जाएगा। मुख्य पीड़िता अपने पूर्व बयान से मुकर चुकी है और 17 में से 16 गवाहों की गवाही अभी बाकी है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित डूडेजा ने बताया कि आरोपी 10 जून 2026 से न्यायिक हिरासत में है और पुलिस चालान पेश कर चुकी है। 27 अगस्त को आरोप तय होने के बाद पीड़िता की गवाही हुई, जिसमें उसने अभियोजन के आरोपों का समर्थन नहीं किया। बचाव पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान अपनी मां के कहने पर देने की बात कही।
सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका जताई। मामला पीड़िता की मां की शिकायत पर जून 2026 में दर्ज हुआ था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर कर दी।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित डूडेजा ने बताया कि आरोपी 10 जून 2026 से न्यायिक हिरासत में है और पुलिस चालान पेश कर चुकी है। 27 अगस्त को आरोप तय होने के बाद पीड़िता की गवाही हुई, जिसमें उसने अभियोजन के आरोपों का समर्थन नहीं किया। बचाव पक्ष के अनुसार, पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान अपनी मां के कहने पर देने की बात कही।
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सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका जताई। मामला पीड़िता की मां की शिकायत पर जून 2026 में दर्ज हुआ था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत मंजूर कर दी।
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