{"_id":"64ee4b65e67a1c9e4300c97f","slug":"accused-got-anticipatory-bail-in-fraud-of-11487-crores-from-the-bank-pkl-office-news-c-87-1-pan1004-3757-2023-08-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Panchkula News: बैंक से 114.87 करोड़ की धोखाधड़ी में आरोपी को मिली अग्रिम जमानत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Panchkula News: बैंक से 114.87 करोड़ की धोखाधड़ी में आरोपी को मिली अग्रिम जमानत
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ 114.87 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और जालसाजी करने के मामले में जिला अदालत ने केटीएस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर सुशील कुमार को अग्रिम जमानत दी है। आरोपी के खिलाफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स करनाल सेक्टर-12 के चीफ मैनेजर अजीत कुमार ने शिकायत दी थी। सीबीआई ने आरोपी सुशील कुमार सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ 2020 में धोखाधड़ी जालसाजी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि कंपनी के आरोपी सीबीआई द्वारा की गई जांच में पूरा सहयोग दे रहा है। आरोपी को गिरफ्तारी की आशंका थी। इसलिए उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सीबीआई ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने की मांग की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी।
विज्ञापन
पंचकूला। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ 114.87 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और जालसाजी करने के मामले में जिला अदालत ने केटीएस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर सुशील कुमार को अग्रिम जमानत दी है। आरोपी के खिलाफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स करनाल सेक्टर-12 के चीफ मैनेजर अजीत कुमार ने शिकायत दी थी। सीबीआई ने आरोपी सुशील कुमार सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ 2020 में धोखाधड़ी जालसाजी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि कंपनी के आरोपी सीबीआई द्वारा की गई जांच में पूरा सहयोग दे रहा है। आरोपी को गिरफ्तारी की आशंका थी। इसलिए उन्होंने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सीबीआई ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करने की मांग की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी।
विज्ञापन