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Panchkula News: नाबालिग के अपहरण मामले में आरोपी बरी
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अदालत में आरोप साबित नहीं कर सका अभियोजन पक्ष, साक्ष्यों के अभाव में मिला संदेह का लाभ
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में जिला अदालत ने आरोपी युवक को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। आरोपी के खिलाफ मई 2024 में रायपुररानी थाना में मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित नहीं कर सका, जिसके चलते अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग की मां ने बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी एक मई 2024 की सुबह करीब छह बजे बिना बताए घर से चली गई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि एक युवक उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।
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हालांकि, अदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोप सिद्ध नहीं होने पर अदालत ने आरोपी को बरी करने का आदेश दिया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में जिला अदालत ने आरोपी युवक को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। आरोपी के खिलाफ मई 2024 में रायपुररानी थाना में मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित नहीं कर सका, जिसके चलते अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग की मां ने बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी एक मई 2024 की सुबह करीब छह बजे बिना बताए घर से चली गई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि एक युवक उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।
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मामले की जांच के दौरान पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया।
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हालांकि, अदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। आरोप सिद्ध नहीं होने पर अदालत ने आरोपी को बरी करने का आदेश दिया।