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Panchkula News: जीप की टक्कर लगने से महिला की मौत के मामले में आरोपी बरी

Sun, 30 Jun 2024 05:06 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Jun 2024 05:06 AM IST
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Accused acquitted in case of woman's death due to jeep collision
संवाद न्यूज एजेंसी
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पंचकूला। जीप की टक्कर लगने से महिला की मौत के मामले में जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में चालक को बरी कर दिया है। सेक्टर-14 पुलिस ने नेकचंद के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। यशवंत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने जीप चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। कोर्ट में आरोप साबित नहीं हुए। इसी के चलते कोर्ट ने युवक को बरी कर दिया।

यशवंत ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 दिसंबर 2017 को उसका भाई राजेश कुमार उसकी मां शकुंतला देवी को सेक्टर-15 डाकखाना में छोड़कर ड्यूटी चला गया था। वह 11 बजे अपनी मां शकुंतला देवी को लेने के लिए पैदल जा रहा था। जैसे ही वह सेक्टर-15-10 के डिवाइडर के पास पहुंचा तो उसकी मां सड़क पार कर रही थी। इस दौरान एक जीप ने उन्हें टक्कर मार दी। जीप चालक मौके से फरार हो गया। घायल को सेक्टर-6 सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।
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