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पंजाब में बसों में भद्दे और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीत चलाने पर प्रतिबंध, नोटिफिकेशन जारी

Wed, 12 Feb 2020 12:56 PM IST
पंचकुला ब्‍यूरो अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़ Published by: पंचकुला ब्‍यूरो Updated Wed, 12 Feb 2020 12:56 PM IST
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Abusive songs are ban in buses of Punjab
सांकेतिक तस्वीर
पंजाब में निजी और सरकारी सभी बसों में ऐसे भद्दे गीत, जो नशा, हिंसा, हथियार और अश्लीलता को बढ़ावा देते हों, को आडियो या वीडियो दोनों रूप में चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके तहत मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के निर्देश पर पंजाब परिवहन विभाग द्वारा राज्य भर में चल रही बसों में पांच दिवसीय विशेष मुहिम चलाते हुए 212 बसों के चालान भी किए गए हैं।
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मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि 7 से 11 फरवरी तक विशेष मुहिम के दौरान सभी क्षेत्रीय परिवहन अथॉरिटियों (आरटीए) द्वारा ट्रांसपोटरों के साथ मीटिंगें करके उन्हें बसों में असभ्य/
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अश्लील गीत बजाने से नौजवानों पर पड़ते बुरे प्रभावों संबंधी जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि ऐसे गीत नौजवानों को हिंसा और बंदूक सभ्याचार की तरफ जाने को प्रेरित करते हैं। टीमों ने ड्राइवरों और कंडक्टरों को भी जागरूक करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
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इस मुहिम के दौरान 509 बसों की जांच की गई, जिनमें से 212 बसें जो नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं और इनके चालान काटे गए। प्रवक्ता ने बताया कि ऐसी मुहिम भविष्य में भी चलाईं जाएंगी और एसडीएम और आरटीए के सचिव को पहले ही इस मुद्दे को अपनी रोज़मर्रा की चैकिंग के दौरान प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए विशेष निर्देश जारी किये गए हैं। उन्हें इस संबंध में मासिक रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया है।

इस बीच, डिप्टी स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा राज्य के सभी आरटीए, सभी एसडीएम व रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथारिटी को भेजे पत्र में कहा गया है कि 21 मार्च, 2018 को विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश को निरंतरता में प्रभावी करते हुए फैसला लिया गया है कि टूरिस्ट बसों व अन्य बसों में किसी भी प्रकार का कोई भी आडियो-वीडियो जो अभद्रता को बढ़ावा देता हो या कोई आडियो-वीडियो क्लिप जो हिंसा को बढ़ावा देता हो या ऐसा आडियो-वीडियो क्लिप जो नशे या ड्रग को प्रमोट करता हो, पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई जाती है।

इसके साथ ही पत्र में, मोटर व्हीकल एक्ट के सैक्शन 190(2) की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा गया है कि अगर वाहनों में कोई भी लाउड म्युजिक या वीडियो सुरक्षित ड्राइविंग में बाधा डालता है तो उसके खिलाफ उक्त एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही की जाए। पत्र में संबंधित अधिकारियों से निरंतर चैकिंग करने और चैकिंग के बारे में मासिक रिपोर्ट भेजने को भी कहा गया है।

उल्लेखनीय है कि पंजाब पुलिस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपलोड की गई एक वीडियो क्लिप द्वारा हिंसा के प्रचार के लिए पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू (सिद्धू मूसेवाला) और मनकीरत औलख के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया है। इसी तरह नौजवानों को हथियार उठाने और शान्ति और सद्भावना को भंग करने के लिए उकसाने वाली फिल्मों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा काहलवां की जिंदगी पर आधारित फ़िल्म ‘शूटर’ पर भी पाबंदी लगाने के हुक्म दिए थे।


इसके बाद पंजाब पुलिस ने निर्माता /प्रमोटर केवी सिंह ढिल्लों और अन्य के विरुद्ध हिंसा, घृणित जुर्मों, गैंगस्टरवाद, नशाखोरी, डराना-धमकाना और आपराधिक धमकियों को उत्साहित करने के लिए केस भी दर्ज किया है।
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