फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   एयरपोटऱ् की आस पास की जमीन की बिक्री पर प्रशासन ने लगाई रोक

एयरपोटऱ् की आस पास की जमीन की बिक्री पर प्रशासन ने लगाई रोक

Sun, 10 Mar 2019 01:43 AM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Sun, 10 Mar 2019 01:43 AM IST
विज्ञापन
एयरपोटऱ् की आस पास की जमीन की बिक्री पर प्रशासन ने लगाई रोक
इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास जमीन बिक्री पर लगी रोक
विज्ञापन

सबहेड
एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए प्रशासन को करना है 0.66 एकड़ जमीन का अधिग्रहण

जमीन के सर्वे का काम पूरा होते ही प्रशासन किसानों को देगा मुआवजा, नोटिस जारी

अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। प्रशासन ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की जमीन की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है और बुडैल के किसानों को जमीन संबंधी लेनदेन नहीं करने का नोटिस भी जारी कर दिया है। प्रशासन को यहां एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए 0.66 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण करना है। इसके लिए जल्द ही जमीन के सर्वे का काम शुरू किया जाएगा।
चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपग्रेड करने के लिए यहां इंस्ट्रूमेंट्स लैंडिंग सिस्टम लगाया जाना है। इसकेे लिए प्रशासन को एयरपोर्ट के निकट 0.66 एकड़ जमीन चाहिए। यह जमीन बुडै़ल के किसानों की बताई जा रही है। प्रशासन की ओर से सेक्शन-11 के तहत निष्पक्ष मुआवजे के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। इस संबंध में प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि चिह्नित की गई जमीन के मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई लेनदेन न करें। इसके लिए लोगों को प्रशासन की ओर से नोटिस भी जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने यहां की सोशल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पहले ही तैयार कर चुका है। इसमें यही सामने आया कि लोगों को यहां से विस्थापित करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि गांव के कुछ परिवारों को अपनी जमीन से हाथ धोना होगा और प्रशासन ने इन लोगों को मुआवजा देना है। इस रिपोर्ट को गांव के लोगों और प्रतिनिधियों के साथ भी साझा कर दिया गया, ताकि वह इस पर अपनी आपत्तियां या विचार रख सकें।
विज्ञापन


यहां दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां
प्रशासन ने साफ किया है कि अगर किसी को इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति है तो वह सेक्टर-17 स्थित एस्टेट ऑफिस में भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के पास नोटिफिकेशन के 60 दिन के अंदर अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकता है। जमीन के प्लान को यहीं ऑफिस में आकर चेक किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रशासन गिराएगा अवैध निर्माण
गौरतलब है कि इससे पहले एयरफोर्स के 100 मीटर के दायरे में भी आगे निर्माण करने को लेकर प्रशासन ने रोक लगा दी थी और इस संबंध में इसके आसपास एरिया में पड़ते सभी गांवों में बैनर लगा दिए थे। लोगों ने यहां पहले से जो निर्माण किया हुआ है, प्रशासन उन्हें भी गिराने की तैयारी कर रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed