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नए मोबाइल की हुई स्नैचिंग, इंश्योरेंस के बावजूद कंपनी ने नहीं दिया क्लेम
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मोबाइल की स्नैचिंग के बावजूद नहीं दिया क्लेम, शोरूम संचालक पर लगाया जुर्माना
सहेड
ग्राहक को लौटाने होंगे 19 हजार 370 रुपये, 7 हजार के जुर्माने के साथ देना होगा 5 हजार का मुकदमा खर्च
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। नए मोबाइल की स्नैचिंग होने पर इंश्योरेंस के बावजूद शोरूम संचालक द्वारा क्लेम नहीं देना उसे भारी पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने शोरूम संचालक को आदेश दिया है कि वह ग्राहक को 19 हजार 370 रुपये वापस करे। साथ ही 7 हजार रुपये का जुर्माना और पांच हजार मुकदमा खर्च अदा करे।
सेक्टर-25 में रहने वाले राजिंदर कुमार ने सेक्टर-22 स्थित अनमोल वॉचिस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लि. और गुरुग्राम स्थित सैमसंग इंडिया कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने फोरम को बताया कि उसने 25 जनवरी 2017 को सेक्टर-22 स्थित अनमोल वॉचिस शोरूम से 14 हजार 900 रुपये में सैमसंग का जे-710 गैलेक्सी मोबाइल खरीदा। साथ ही एक्स्ट्रा पैसे देकर इंश्योरेंस भी कराया, जिसका शोरूम की तरफ से बिल नहीं दिया गया। 1 मार्च को उनके साथ स्नैचिंग हो गई, जिसमें बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया। वारदात की डीडीआर भी दर्ज कराई गई। मोबाइल का इंश्योरेंस कराया था इसलिए वह कई बार अनमोल वॉचिस शोरूम में गए लेकिन उन्हें सिर्फ बहाने लगाए गए। बल्कि इंश्योरेंस क्लेम के लिए 4 हजार 470 रुपये और जमा कराने को कहा गया, जो उन्होंने जमा करा दिए। इसके बावजूद उन्हें क्लेम नही मिला। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम का रुख किया। अनमोल वॉचिस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लि. की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ इसलिए एक्स-पार्टी करार दिया। वहीं सैमसंग इंडिया ने कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं बरती है, फोरम ने सभी तथ्यों को देखने के बाद सैमसंग के खिलाफ दायर शिकायत को रद्द कर दिया। फोरम ने पाया कि सारी गलती अनमोल वॉचिस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लि. की है इसलिए फोरम ने शिकायतकर्ता से लिए कुल 19 हजार 370 रुपये वापस देने के आदेश दिए। साथ ही सेवा में कोताही बरतने के लिए 7 हजार रुपये जुर्माना और 5 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में अदा करने के आदेश जारी किए।
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ग्राहक को लौटाने होंगे 19 हजार 370 रुपये, 7 हजार के जुर्माने के साथ देना होगा 5 हजार का मुकदमा खर्च
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। नए मोबाइल की स्नैचिंग होने पर इंश्योरेंस के बावजूद शोरूम संचालक द्वारा क्लेम नहीं देना उसे भारी पड़ गया। उपभोक्ता फोरम ने शोरूम संचालक को आदेश दिया है कि वह ग्राहक को 19 हजार 370 रुपये वापस करे। साथ ही 7 हजार रुपये का जुर्माना और पांच हजार मुकदमा खर्च अदा करे।
सेक्टर-25 में रहने वाले राजिंदर कुमार ने सेक्टर-22 स्थित अनमोल वॉचिस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लि. और गुरुग्राम स्थित सैमसंग इंडिया कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने फोरम को बताया कि उसने 25 जनवरी 2017 को सेक्टर-22 स्थित अनमोल वॉचिस शोरूम से 14 हजार 900 रुपये में सैमसंग का जे-710 गैलेक्सी मोबाइल खरीदा। साथ ही एक्स्ट्रा पैसे देकर इंश्योरेंस भी कराया, जिसका शोरूम की तरफ से बिल नहीं दिया गया। 1 मार्च को उनके साथ स्नैचिंग हो गई, जिसमें बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया। वारदात की डीडीआर भी दर्ज कराई गई। मोबाइल का इंश्योरेंस कराया था इसलिए वह कई बार अनमोल वॉचिस शोरूम में गए लेकिन उन्हें सिर्फ बहाने लगाए गए। बल्कि इंश्योरेंस क्लेम के लिए 4 हजार 470 रुपये और जमा कराने को कहा गया, जो उन्होंने जमा करा दिए। इसके बावजूद उन्हें क्लेम नही मिला। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम का रुख किया। अनमोल वॉचिस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लि. की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ इसलिए एक्स-पार्टी करार दिया। वहीं सैमसंग इंडिया ने कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं बरती है, फोरम ने सभी तथ्यों को देखने के बाद सैमसंग के खिलाफ दायर शिकायत को रद्द कर दिया। फोरम ने पाया कि सारी गलती अनमोल वॉचिस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लि. की है इसलिए फोरम ने शिकायतकर्ता से लिए कुल 19 हजार 370 रुपये वापस देने के आदेश दिए। साथ ही सेवा में कोताही बरतने के लिए 7 हजार रुपये जुर्माना और 5 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में अदा करने के आदेश जारी किए।
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