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नाके पर गिरफ्तार कर नशे की बरामदगी दिखाई, घर से गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज पहुंची हाईकोर्ट

Tue, 29 Jan 2019 02:02 AM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Tue, 29 Jan 2019 02:02 AM IST
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नाके पर गिरफ्तार कर नशे की बरामदगी दिखाई, घर से गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज पहुंची हाईकोर्ट
100 नशीले टीकों के साथ नाके पर दिखाया गिरफ्तार, आरोपी घर से गिरफ्तारी की वीडियो लेकर पहुंचा हाईकोर्ट
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-जिस दिन गिरफ्तारी दिखाई उससे एक दिन पहले सीसीटीवी में रिकार्ड हो गई गिरफ्तारी
-हाईकोर्ट ने दिए सीडी की जांच के आदेश, आरोपी को दी अंतरिम जमानत
-बुड़ैल में दिखाई गई थी सेक्टर 46 निवासी शिवा ठाकुर की गिरफ्तारी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
नाका लगा 100 इंजेक्शन के साथ शिवा ठाकुर की यूटी पुलिस की कहानी अब एक सीडी केचलते सवालों के घेरे में आ गई है। आरोपी ने एक दिन पहले की सीसीटीवी फुटेज वाली सीडी हाईकोर्ट में सौंपी है जिसमें पुलिस उसे उसके घर से गिरफ्तार कर रही है। हाईकोर्ट ने इस सीडी को सीएफएसएल भेज जांच कराने के आदेश देते हुए याची को अंतरिम जमानत दे दी है।

याचिका दाखिल करते हुए शिव ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने उसे एनडीपीएस के फर्जी मामले में फंसाया है। याची ने बताया कि पुलिस ने जो कहानी बनाई है उसके अनुसार पुलिस ने एक नाका लगाया था जहां से याची व एक अन्य भूपेंद्र सिंह गुजर रहे थे और पुलिस को देखकर रास्ता बदल लिया। इसके बाद पुलिस के अनुसार उन्होंने पीछा कर गिरफ्तार किया और तलाशी में उनके पास से नशे के 100 टीके बरामद हुए। इसके बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 34 थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। याची ने कहा कि पुलिस की यह कहानी बिलकुल झूठी और आधारहीन है। याची ने कहा कि उसे जिस दिन गिरफ्तार दिखाया गया है उससे एक दिन पहले घर से गिरफ्तार किया गया था। यह बात शायद साबित न हो पाती यदि उसके हाथ सीसीटीवी कैमरा की फुटेज न होती जिसमें पुलिस उसको उसके घर से गिरफ्तार करते हुए दिखाई दे रही है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यूटी पुलिस को आदेश दिए कि वह जांच करें कि क्या सीडी सही है। यदि सही है तो क्या इससे कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। इसकी जांच के बाद यह भी देखा जाए कि जो तारीख और समय दिखाया जा रहा है वह सही है या नहीं। इसकी जांच कर सीएफएसएल रिपोर्ट तैयार कर हाईकोर्ट में सौंपे ताकि हाईकोर्ट इस मामले में आगे सुनवाई कर उचित आदेश जारी कर सके।
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