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हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी सड़कों का काम अधूरा
Updated Sat, 08 Sep 2018 02:29 AM IST
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हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सड़कों का काम अधूरा
हाईकोर्ट ने एमसी कमिश्नर को किया तलब
पंजाब के दो सचिव भी हाईकोर्ट ने किए तलब
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सचिवालय की ओर से कांसल जाने वाले तथा अन्य मार्गों की बदहाल स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए एमसी कमिश्नर को तलब कर लिया है। साथ ही नया गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अन्य स्थान को लेकर पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग के सचिव तथा पटियाला की राव में गंदगी के लिए सिंचाई विभाग के सचिव को तलब कर लिया है।
याचिका दाखिल करते हुए नया गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के निर्देश दिए जाने की अपील की गई थी। इस अपील पर सरकार ने बताया था कि मास्टर प्लान के अनुसार प्लांट के लिए जगह की पहचान की गई थी लेकिन स्थानीय निवासियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। हाईकोर्ट ने यहां प्लांट स्थापित करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस पर इस स्थान को छोड़कर अन्य किसी स्थान की पहचान करने के आदेश दिए थे। इस आदेश का पालन न होने पर अब हाईकोर्ट स्थानीय निकाय विभाग के सचिव को तलब कर लिया है। इसके साथ ही कोर्ट के सामने पटियाला की राव में गंदगी का मुद्दा उठाया गया। इसपर स्थानीय निकाय विभाग की ओर से बताया गया कि इसकी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है। इसपर हाईकोर्ट ने सिंचाई विभाग के सचिव को तलब कर लिया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ को नया गांव, कांसल, नाडा आदि से जोड़ने वाली सड़कों की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया गया। हाईकोर्ट ने इसपर कड़ा रुख अपनाते हुए चंडीगढ़ एमसी कमिश्नर को अगली सुनवाई पर खुद हाजिर होकर जवाब दाखिल करने के आदेश दे दिए हैं।
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हाईकोर्ट ने एमसी कमिश्नर को किया तलब
पंजाब के दो सचिव भी हाईकोर्ट ने किए तलब
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सचिवालय की ओर से कांसल जाने वाले तथा अन्य मार्गों की बदहाल स्थिति पर कड़ा रुख अपनाते हुए एमसी कमिश्नर को तलब कर लिया है। साथ ही नया गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अन्य स्थान को लेकर पंजाब के स्थानीय निकाय विभाग के सचिव तथा पटियाला की राव में गंदगी के लिए सिंचाई विभाग के सचिव को तलब कर लिया है।
याचिका दाखिल करते हुए नया गांव में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के निर्देश दिए जाने की अपील की गई थी। इस अपील पर सरकार ने बताया था कि मास्टर प्लान के अनुसार प्लांट के लिए जगह की पहचान की गई थी लेकिन स्थानीय निवासियों ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। हाईकोर्ट ने यहां प्लांट स्थापित करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस पर इस स्थान को छोड़कर अन्य किसी स्थान की पहचान करने के आदेश दिए थे। इस आदेश का पालन न होने पर अब हाईकोर्ट स्थानीय निकाय विभाग के सचिव को तलब कर लिया है। इसके साथ ही कोर्ट के सामने पटियाला की राव में गंदगी का मुद्दा उठाया गया। इसपर स्थानीय निकाय विभाग की ओर से बताया गया कि इसकी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है। इसपर हाईकोर्ट ने सिंचाई विभाग के सचिव को तलब कर लिया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ को नया गांव, कांसल, नाडा आदि से जोड़ने वाली सड़कों की बदहाल स्थिति का मुद्दा उठाया गया। हाईकोर्ट ने इसपर कड़ा रुख अपनाते हुए चंडीगढ़ एमसी कमिश्नर को अगली सुनवाई पर खुद हाजिर होकर जवाब दाखिल करने के आदेश दे दिए हैं।
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