{"_id":"5b58d83f4f1c1b4a748b6ed8","slug":"71532549183-panchkula-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दुराचार में दोषी करार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दुराचार में दोषी करार
Updated Thu, 26 Jul 2018 01:41 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरियाणा के लिए
फोटो समेत
केजी की छात्रा से दुष्कर्म में पड़ोसी दोषी करार, सजा आज
सबहेड
घर के बाहर खेल रही बच्ची को बिस्कुट खिलाने के बहाने घर ले जाकर की थी दरिंदगी
25 दिसंबर 2017 को हुई थी वारदार, पंचकूला का रहने वाला है दोषी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। घर के बाहर खेल रही साढ़े पांच वर्षीय केजी की छात्रा को बिस्कुट खिलाने के बहाने घर ले जाकर उससे दुराचार करने के मामले में जिला अदालत की विशेष कोर्ट ने पंचकूला सेक्टर-17 स्थित एक कालोनी निवासी राजेश (35) को दोषी करार दिया है। अदालत उसे वीरवार को सजा सुनाएगी। इससे पहले बच्ची के पिता की शिकायत पर मौलीजागरां थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) और पॉक्सो एक्ट 6 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
25 दिसंबर 2017 को पुलिस में दी शिकायत में एक व्यक्ति ने कहा था कि वह प्राइवेट जॉब करता है और उसकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी घर के पास ही केजी क्लास में पढ़ती है। वारदात वाले दिन सुबह करीब 9:30 बजे उसकी साढ़े पांच साल की बड़ी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। स्कूल में छुट्टियां होने के चलते वह घर पर ही थी।
थोड़ी देर बाद वह रोते-रोते घर आई। रोने का कारण पूछने पर उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले राजेश अंकल उसे बिस्कुट खिलाने के बहाने अपने कमरे में ले गए और वहां उन्होंने उससे घिनौनी हरकत की। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया गया तो रेप की पुष्टि हुई। इस पर आरोपी राजेश के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
फोटो समेत
केजी की छात्रा से दुष्कर्म में पड़ोसी दोषी करार, सजा आज
सबहेड
घर के बाहर खेल रही बच्ची को बिस्कुट खिलाने के बहाने घर ले जाकर की थी दरिंदगी
25 दिसंबर 2017 को हुई थी वारदार, पंचकूला का रहने वाला है दोषी
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। घर के बाहर खेल रही साढ़े पांच वर्षीय केजी की छात्रा को बिस्कुट खिलाने के बहाने घर ले जाकर उससे दुराचार करने के मामले में जिला अदालत की विशेष कोर्ट ने पंचकूला सेक्टर-17 स्थित एक कालोनी निवासी राजेश (35) को दोषी करार दिया है। अदालत उसे वीरवार को सजा सुनाएगी। इससे पहले बच्ची के पिता की शिकायत पर मौलीजागरां थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) और पॉक्सो एक्ट 6 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था।
25 दिसंबर 2017 को पुलिस में दी शिकायत में एक व्यक्ति ने कहा था कि वह प्राइवेट जॉब करता है और उसकी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी घर के पास ही केजी क्लास में पढ़ती है। वारदात वाले दिन सुबह करीब 9:30 बजे उसकी साढ़े पांच साल की बड़ी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। स्कूल में छुट्टियां होने के चलते वह घर पर ही थी।
विज्ञापन
थोड़ी देर बाद वह रोते-रोते घर आई। रोने का कारण पूछने पर उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाले राजेश अंकल उसे बिस्कुट खिलाने के बहाने अपने कमरे में ले गए और वहां उन्होंने उससे घिनौनी हरकत की। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाया गया तो रेप की पुष्टि हुई। इस पर आरोपी राजेश के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन