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91.26 रुपये की शूज पोलिश कस्टमर को 99 रुपये में बेची
Updated Sun, 14 Jan 2018 01:33 AM IST
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एसडीएम कोर्ट पहुंचा जीएसटी के नाम पर धोखाधड़ी का पहला केस
- 91.26 रुपये की शूज पॉलिश बेची 99 रुपये में, 15 को दोनों पक्ष तलब
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लेकर कस्टमर के साथ धोखाधड़ी न हो, इसके लिए डीसी अजित बालाजी जोशी ने ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। इस बीच जीएसटी को लेकर कस्टमर के साथ हेराफेरी से जुड़ा शहर का पहला मामला एसडीएम कोर्ट पहुंचा है। यह शिकायत एडवोकेट अजय जग्गा ने एक ट्रेडर के खिलाफ की है, जोकि कस्टमर से प्रोडक्ट के तय रेट से अधिक राशि वसूल रहा था। जग्गा ने यह शिकायत सेक्टर-17 मेट्रो शूज लिमिटेड के खिलाफ की है। अब एसडीएम सेंट्रल कोर्ट में मामले की सुनवाई 15 जनवरी को होगी। सुनवाई की तारीख पर शिकायतकर्ता और ट्रेडर दोनों को तथ्यों के साथ तलब किया गया है।
एडवोकेट अजय जग्गा ने बताया कि उन्होंने सेक्टर-17 मेट्रो शूज लिमिटेड से 20 दिसंबर को शूज पॉलिश खरीदी थी। उसकी एमआरपी 99 रुपये थी। इस पर पहले से ही सीजीएसटी व यूटीजीएसटी नौ प्रतिशत शामिल था। बीते 10 नवंबर 2017 को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ने करीब 175 आइट्म्स पर रेट घटाने के लिए कहा था। इनमें ऐसे प्रोडक्ट भी शामिल थे, जिन पर टैक्स रेट 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया। बावजूद इसके प्रोडक्ट अब भी 28 प्रतिशत रेट पर ही मिल रहे हैं। जबकि जीएसटी काउंसिल की ओर से इन प्रोडक्ट के रेट घटाया जा चुका है।
अजय जग्गा ने बताया कि मेट्रो शूज लिमिटेड दुकान से जो शूज पॉलिश खरीदी गई, उसकी असल कीमत 77.34 रुपये थी, पर दुकान मालिक उसके लिए 99 रुपये वसूल कर रहा था। खास बात यह है कि इस पर 28 प्रतिशत जीएसटी रेट घटाया जा चुका है, लेकिन दुकानदार अब भी पुराने रेट पर ही सामान बेच रहे हैं। जग्गा ने बताया कि दुकानदार ने उनसे शूज पॉलिश की असली कीमत 91.26 रुपये की जगह 99 रुपये वसूल किए। इस पर एडवोकेट अजय जग्गा ने दुकान मालिक के खिलाफ शिकायत की।
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- 91.26 रुपये की शूज पॉलिश बेची 99 रुपये में, 15 को दोनों पक्ष तलब
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लेकर कस्टमर के साथ धोखाधड़ी न हो, इसके लिए डीसी अजित बालाजी जोशी ने ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए थे। इस बीच जीएसटी को लेकर कस्टमर के साथ हेराफेरी से जुड़ा शहर का पहला मामला एसडीएम कोर्ट पहुंचा है। यह शिकायत एडवोकेट अजय जग्गा ने एक ट्रेडर के खिलाफ की है, जोकि कस्टमर से प्रोडक्ट के तय रेट से अधिक राशि वसूल रहा था। जग्गा ने यह शिकायत सेक्टर-17 मेट्रो शूज लिमिटेड के खिलाफ की है। अब एसडीएम सेंट्रल कोर्ट में मामले की सुनवाई 15 जनवरी को होगी। सुनवाई की तारीख पर शिकायतकर्ता और ट्रेडर दोनों को तथ्यों के साथ तलब किया गया है।
एडवोकेट अजय जग्गा ने बताया कि उन्होंने सेक्टर-17 मेट्रो शूज लिमिटेड से 20 दिसंबर को शूज पॉलिश खरीदी थी। उसकी एमआरपी 99 रुपये थी। इस पर पहले से ही सीजीएसटी व यूटीजीएसटी नौ प्रतिशत शामिल था। बीते 10 नवंबर 2017 को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ने करीब 175 आइट्म्स पर रेट घटाने के लिए कहा था। इनमें ऐसे प्रोडक्ट भी शामिल थे, जिन पर टैक्स रेट 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया। बावजूद इसके प्रोडक्ट अब भी 28 प्रतिशत रेट पर ही मिल रहे हैं। जबकि जीएसटी काउंसिल की ओर से इन प्रोडक्ट के रेट घटाया जा चुका है।
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अजय जग्गा ने बताया कि मेट्रो शूज लिमिटेड दुकान से जो शूज पॉलिश खरीदी गई, उसकी असल कीमत 77.34 रुपये थी, पर दुकान मालिक उसके लिए 99 रुपये वसूल कर रहा था। खास बात यह है कि इस पर 28 प्रतिशत जीएसटी रेट घटाया जा चुका है, लेकिन दुकानदार अब भी पुराने रेट पर ही सामान बेच रहे हैं। जग्गा ने बताया कि दुकानदार ने उनसे शूज पॉलिश की असली कीमत 91.26 रुपये की जगह 99 रुपये वसूल किए। इस पर एडवोकेट अजय जग्गा ने दुकान मालिक के खिलाफ शिकायत की।
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