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जमानत दी
Updated Fri, 26 Jan 2018 01:48 AM IST
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ब्रांडेड के नाम पर नकली कपड़े बेचने वालों को जमानत
चंडीगढ़। फर्जी ब्रांडेड कपडे़ बेचने के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों को जिला अदालत ने जमानत दे दी। अदालत ने दोनों आरोपियों को 35-35 हजार रुपये के बेल बांड पर जमानत देने के आदेश दिए हैं। पुलिस में दर्ज मामले के तहत 20 जनवरी 2018 को पुलिस ने सतविंदर सिंह की शिकायत पर सुनील और विनोद के सेक्टर-45 स्थित दुकान पर रेड कर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। सतविंदर एक निजी कॉपीराइट कंपनी से जुड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपी अपने यहां कई प्रमुख ब्रांड के नाम का प्रयोग कर नकली कपडे़ बेच रहे हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुकान पर रेड कर वहां से कुछ ब्रांड के इस तरह के कपडे़ बरामद किए और दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। वहीं, बचाव पक्ष के वकील अरुण वोहरा ने दोनों की जमानत याचिका पर अदालत में दलील दी कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ झूठा केस बनाया है। दोनों के पास से जो कपड़े नकली बताए जा रहे हैं, वह असली हैं।
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चंडीगढ़। फर्जी ब्रांडेड कपडे़ बेचने के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों को जिला अदालत ने जमानत दे दी। अदालत ने दोनों आरोपियों को 35-35 हजार रुपये के बेल बांड पर जमानत देने के आदेश दिए हैं। पुलिस में दर्ज मामले के तहत 20 जनवरी 2018 को पुलिस ने सतविंदर सिंह की शिकायत पर सुनील और विनोद के सेक्टर-45 स्थित दुकान पर रेड कर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। सतविंदर एक निजी कॉपीराइट कंपनी से जुड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपी अपने यहां कई प्रमुख ब्रांड के नाम का प्रयोग कर नकली कपडे़ बेच रहे हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुकान पर रेड कर वहां से कुछ ब्रांड के इस तरह के कपडे़ बरामद किए और दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था। वहीं, बचाव पक्ष के वकील अरुण वोहरा ने दोनों की जमानत याचिका पर अदालत में दलील दी कि पुलिस ने दोनों के खिलाफ झूठा केस बनाया है। दोनों के पास से जो कपड़े नकली बताए जा रहे हैं, वह असली हैं।