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2544 जेबीटी को दो दिन में नए जिलों में संभालना होगा कार्यभार
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चंडीगढ़। हरियाणा के 2544 जेबीटी के अंतर जिला तबादलों की प्रक्रिया आखिर सिरे चढ़ने जा रही है। सभी कोर्ट केस का निपटारा होने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने रविवार को ही 23 अगस्त, 2019 के तबादला आदेश प्रभावी कर दिए। 17 नवंबर तक जेबीटी को नए जिलों में कार्यभार ग्रहण करना होगा।
निदेशक मौलिक शिक्षा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जेबीटी के कार्यभार ग्रहण की रिपोर्ट 17 नवंबर के बाद मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। 23 अगस्त, 2019 को शिक्षा निदेशालय ने जेबीटी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था और जिलेे भी आवंटित कर दिए थे, लेकिन स्थानांतरण आदेश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय नेे स्टे कर दिए।
सपना देवी और अन्य बनाम हरियाणा सरकार, धर्मेंद्र कुमार शर्मा बनाम हरियाणा सरकार व सुरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा में फैसला आने पर अब तबादलों में कोई अड़चन नहीं रही है। सपना देवी मामले में 14.08.2020, धर्मेंद्र शर्मा मामले में 02.11.2020 और सुरेंद्र कुमार मामले में न्यायालय ने 12.11.2020 को निर्णय दिया है। निदेशालय के आदेशानुसार कार्यभार ग्रहण करने से पहले प्रत्येक जेबीटी से निम्नलिखित बिंदुओं पर एक शपथ पत्र लिया जाएगा।
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जेबीटी को ये देना होगा शपथ पत्र
- पूरी सेवा के दौरान अपनी पसंद के जिले के बारे में नंबर 1 वरीयता प्राप्त नहीं की है।
- उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, अगर उसकी वरिष्ठता खो जाती है और वह स्थानांतरित जिले की वरिष्ठता सूची में आखिर पर आता है।
- वह कैडर चेंज पॉलिसी 06.09.2018 के तहत वर्तमान स्थानांतरण से संतुष्ट है, चाहे यह 1 वरीयता या 2 डी वरीयता हो।
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निदेशक मौलिक शिक्षा ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जेबीटी के कार्यभार ग्रहण की रिपोर्ट 17 नवंबर के बाद मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। 23 अगस्त, 2019 को शिक्षा निदेशालय ने जेबीटी को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था और जिलेे भी आवंटित कर दिए थे, लेकिन स्थानांतरण आदेश पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय नेे स्टे कर दिए।
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सपना देवी और अन्य बनाम हरियाणा सरकार, धर्मेंद्र कुमार शर्मा बनाम हरियाणा सरकार व सुरेंद्र कुमार बनाम हरियाणा में फैसला आने पर अब तबादलों में कोई अड़चन नहीं रही है। सपना देवी मामले में 14.08.2020, धर्मेंद्र शर्मा मामले में 02.11.2020 और सुरेंद्र कुमार मामले में न्यायालय ने 12.11.2020 को निर्णय दिया है। निदेशालय के आदेशानुसार कार्यभार ग्रहण करने से पहले प्रत्येक जेबीटी से निम्नलिखित बिंदुओं पर एक शपथ पत्र लिया जाएगा।
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जेबीटी को ये देना होगा शपथ पत्र
- पूरी सेवा के दौरान अपनी पसंद के जिले के बारे में नंबर 1 वरीयता प्राप्त नहीं की है।
- उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, अगर उसकी वरिष्ठता खो जाती है और वह स्थानांतरित जिले की वरिष्ठता सूची में आखिर पर आता है।
- वह कैडर चेंज पॉलिसी 06.09.2018 के तहत वर्तमान स्थानांतरण से संतुष्ट है, चाहे यह 1 वरीयता या 2 डी वरीयता हो।