{"_id":"5af356974f1c1bc03d8b792a","slug":"191525896855-panchkula-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"फीस वृद्धि: स्कूल प्रबंधन ने कहा, कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं यह केस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फीस वृद्धि: स्कूल प्रबंधन ने कहा, कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं यह केस
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 10 May 2018 10:31 AM IST
विज्ञापन
nursery admission
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर-44 चंडीगढ़ ने बुधवार को स्कूल फीस वृद्धि मामले में सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें स्कूल प्रबंधन ने कहा है कि यह केस कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन (अधिकार क्षेत्र) में नहीं आता है। स्कूल ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए एजुकेशन ट्रिब्यूनल गठित होने की भी दलील दी है।
स्कूल प्रबंधन की ओर से 13 अप्रैल 2018 को पंजाब पुनर्निर्माण एक्ट 1966 एक्ट 87 के तहत जारी अधिसूचना को आधार बनाया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने यूटी चंडीगढ़ को पंजाब के अनियोजित शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2016 के शुल्क का विनियमन किया है। स्कूल प्रबंधन की ओर से दावा किया गया है कि इस अधिसूचना के तहत जिला अदालत ऐसे मामले की सुनवाई नहीं कर सकती है।
पंजाब फीस अधिनियम की धारा 16 के तहत सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को ऐसे मामलोें से पूरी तरह अवरुद्ध किया है, जिसमें नियामक निकाय द्वारा तय, निर्धारित या निर्धारित करने के लिए आवश्यक विवाद से संबंधित समस्या है।
विज्ञापन
स्कूल प्रबंधन ने याचिकाकर्ताओं के फीस वृद्धि समेत अन्य उल्लंघना के आरोप पर दायर याचिका को उन्होंने अदालत से खारिज करने की अपील की है। अदालत मामले में 14 मई को सुनवाई करेगा।
यह है मामला
स्कूली बच्चों की फीस में बढ़ोतरी को लेकर कुछ छात्रों के पैरेंट्स ने जिला अदालत में दो मई को केस दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि सेक्टर-44 स्थित सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने वर्ष 2017-19 के लिए फीस में मनमाने ढंग से वृद्धि की है। बीते वर्ष भी अप्रैल में स्कूल की फीस में बढ़ोतरी को लेकर कुछ छात्रों के परिजन कोर्ट पहुंचे थे। याचिका में कहा गया था कि स्कूल प्रशासन मनमर्जी से फीस में बढ़ोतरी कर रहा है।
इस संबंध में छात्रों के पेरेंट्स से मीटिंग तक नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि पिछले साल याचिका दायर करने पर स्कूल ने उनके बच्चों के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। याचिका में यह भी दावा किया गया था कि स्कूल पिछले साल के लंबित शुल्क के बकाया के लिए भी अभिभावकों पर दबाव डाल रहा है। याचिका दायर करने के बाद अदालत ने फीस वृद्धि पर रोक लगा दी थी।
विज्ञापन
स्कूल प्रबंधन की ओर से 13 अप्रैल 2018 को पंजाब पुनर्निर्माण एक्ट 1966 एक्ट 87 के तहत जारी अधिसूचना को आधार बनाया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने यूटी चंडीगढ़ को पंजाब के अनियोजित शैक्षिक संस्थान अधिनियम, 2016 के शुल्क का विनियमन किया है। स्कूल प्रबंधन की ओर से दावा किया गया है कि इस अधिसूचना के तहत जिला अदालत ऐसे मामले की सुनवाई नहीं कर सकती है।
विज्ञापन
पंजाब फीस अधिनियम की धारा 16 के तहत सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को ऐसे मामलोें से पूरी तरह अवरुद्ध किया है, जिसमें नियामक निकाय द्वारा तय, निर्धारित या निर्धारित करने के लिए आवश्यक विवाद से संबंधित समस्या है।
विज्ञापन
स्कूल प्रबंधन ने याचिकाकर्ताओं के फीस वृद्धि समेत अन्य उल्लंघना के आरोप पर दायर याचिका को उन्होंने अदालत से खारिज करने की अपील की है। अदालत मामले में 14 मई को सुनवाई करेगा।
यह है मामला
स्कूली बच्चों की फीस में बढ़ोतरी को लेकर कुछ छात्रों के पैरेंट्स ने जिला अदालत में दो मई को केस दायर किया था। याचिका में कहा गया था कि सेक्टर-44 स्थित सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने वर्ष 2017-19 के लिए फीस में मनमाने ढंग से वृद्धि की है। बीते वर्ष भी अप्रैल में स्कूल की फीस में बढ़ोतरी को लेकर कुछ छात्रों के परिजन कोर्ट पहुंचे थे। याचिका में कहा गया था कि स्कूल प्रशासन मनमर्जी से फीस में बढ़ोतरी कर रहा है।
इस संबंध में छात्रों के पेरेंट्स से मीटिंग तक नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि पिछले साल याचिका दायर करने पर स्कूल ने उनके बच्चों के रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। याचिका में यह भी दावा किया गया था कि स्कूल पिछले साल के लंबित शुल्क के बकाया के लिए भी अभिभावकों पर दबाव डाल रहा है। याचिका दायर करने के बाद अदालत ने फीस वृद्धि पर रोक लगा दी थी।