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18.66 लाख मुआवजा देने के आदेश

Sun, 15 Apr 2018 01:52 AM IST
Updated Sun, 15 Apr 2018 01:52 AM IST
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18.66 लाख मुआवजा देने के आदेश
फुटपाथ पर बैठे व्यक्ति को मारी थी टक्कर, अब देना होगा 18.66 लाख मुआवजा
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- ट्रिब्यूनल ने कार चालक, मालिक और इंश्योरेंस कंपनी को दिए संयुक्त रूप से मुआवजा देने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) ने फुटपाथ पर बैठे व्यक्ति को कार चालक की ओर से टक्कर मारकर उसकी जान लेने के मामले में मृतक के परिवार को 18.66 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने यह मुआवजा देने के लिए कार चालक गुरजोत सिंह, कार मालिक जसप्रीत कौर और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से अदा करने के आदेश दिए हैं।
मंडी खरड़ स्थित ग्रीन वैली निवासी दलबीर सिंह की पत्नी मनदीप कौर (34), 10 साल के बेटे नवजोत सिंह, मां स्वर्ण कौर (59) और पिता सुरजीत सिंह (62) की ओर से दलबीर की मौत पर 75 लाख रुपये का क्लेम किया गया था।
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मामले के अनुसार दलबीर सिंह सेक्टर-69 स्थित एक निजी अस्पताल के पास न्यू बैडवान टैक्सी स्टैंड में ड्राइवरी का काम करता था। घटना वाले दिन 10 मई 2017 को वह टैक्सी स्टैंड के बाहर साथी बलजीत सिंह के साथ फुटपाथ पर कुर्सी पर बैठा हुआ था। इस दौरान करीब 8.40 बजे एक कार सेक्टर-68 मोहाली की तरफ से तेज रफ्तार से टैक्सी स्टैंड की तरफ आई। कार इतनी तेज स्पीड में थी कि चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख सका और कार फुटपाथ पर चढ़ा दी। इसके साथ ही वहां बैठे दलबीर सिंह को चपेट में लेते हुए पेड़ से टकरा गई।
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हादसे में दलबीर सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उन्हें पीसीआर अस्पताल ले गई। वहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे फोर्टिस अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस संबंध में कार चालक के खिलाफ संबंधित थाने में आपराधिक मुकदमा भी दर्ज कराया गया था।
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