फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Panchkula News ›   रनअवे कपल के बाद अब लिवइन रिलेशनशिप वाले जोडो ने ली हाईकोर्ट की शरण

रनअवे कपल के बाद अब लिवइन रिलेशनशिप वाले जोडो ने ली हाईकोर्ट की शरण

Thu, 22 Jun 2017 01:28 AM IST
Updated Thu, 22 Jun 2017 01:28 AM IST
विज्ञापन
रनअवे कपल के बाद अब लिवइन रिलेशनशिप वाले जोडो ने ली हाईकोर्ट की शरण
लिव इन के जोड़ों ने सुरक्षा के लिए ली हाईकोर्ट की शरण
विज्ञापन

- प्रेमी युगल बता रहे जान को खतरा, सुरक्षा के लिए पहुंच रहे हाईकोर्ट
- जालंधर से जुड़ा एक मामला आया पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट मेें
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
लिव इन में रहने वाले अपनी जान को खतरा बता हाईकोर्ट में सुरक्षा की फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। जालंधर से जुड़ा एक ऐसा ही मामला हाईकोर्ट पहुंचा है।
जालंधर के एक एक प्रेमी जोड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की मांग की है। हाईकोर्ट ने जालंधर (रूरल) के एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि इन दोनों को संभावित खतरे की जांच कर उचित कार्रवाई करें।
प्रेमी जोड़े में युवती पहले से ही विवाहित है और वह अपना घर छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही है। युवती ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उसे अपने पति और परिजनों से जान का खतरा है। सुरक्षा की मांग को लेकर पहले दोनों ने पुलिस को रिप्रजेंटेशन भी दी थी, जिस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब प्रेमी युगल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा दिए जाने की मांग की है।
विज्ञापन

जस्टिस सुरिंदर गुप्ता ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार सहित अन्य प्रतिवादी पक्ष को 18 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। साथ ही एसएसपी जालंधर (रूरल) को इन दोनों को संभावित खतरे की जांच कर उन्हें उचित सुरक्षा देने के आदेश भी दे दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed