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एचएसवीपी ने रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए की 393 जगह चिन्हित

Thu, 25 Apr 2019 01:31 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 25 Apr 2019 01:31 AM IST
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एचएसवीपी ने रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए की 393 जगह चिन्हित
एचएसवीपी ने रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए की 393 जगह चिन्हित
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- हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और नगर निगम के बीच हुआ एग्रीमेंट
- निगम ड्रॉ के माध्यम से अलॉट रेहड़ी-फड़ी वालों को अलॉट करेगा जगह

अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए 393 जगह चिन्हित की है। इतना ही नहीं इस मामले को लेकर नगर निगम और एचएसवीपी के बीच स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत 12 अप्रैल को एग्रीमेंट भी हो गया है। सबकुछ ठीक रहा तो नगर निगम बहुत जल्द ही ड्रॉ के माध्यम से रेहड़ी-फड़ी वालों को जगह अलॉट करेगा। हालांकि ड्रॉ में पर्ची निकलने के बाद रेहड़ी-फड़ी वालों को जगह के लिए कुछ फीस भी अदा करनी पड़ेगी। एचएसवीपी के अधिकारियों ने बताया कि रेहड़ी-फड़ी वालों को नगर निगम की ओर से जगह अलॉट होने के बाद उन्हें कई तरह की परेशानी से निजात मिल जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि अभी उन्हें अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान दिक्कत होती है। उन्हें यह पता ही नहीं चल पता है कि किस रेहड़ी-फड़ी वाले ने लाइसेंस ले रखा और कौन बिना लाइसेंस के काबिज है। इसके अलावा वह अपनी मर्जी से स्थान पर रेहड़ी लगाते हैं, जिससे वहां आने-जाने वालों को दिक्कत होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नगर निगम के द्वारा स्थान अलॉट होने के बाद अवैध रूप से इधर-उधर खड़े होने वाले रेहड़ी-फड़ी वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

किस सेक्टर की मार्केट में कितना स्थान
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सेक्टर-2 की मार्केट में 103 स्थान रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए चिन्हित किया है। इसी तरह सेक्टर-4 में 74, सेक्टर-8 में 67, सेक्टर-10 में 12, सेक्टर-11 में 57, सेक्टर-12 में 34 और सेक्टर-15 में 46 जगह चिन्हित किया है। विभागीय अधिकारियों ने रेहड़ी फड़ी वालों के लिए यह स्थान प्लान अप्रूवल होने के बाद चिन्हित किया है।
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कोर्ट केस से मिलेगा छुटकारा
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि वेंडर एक्ट के तहत हुए एग्रीमेंट के बाद रेहड़ी-फड़ी वालों को जगह अलॉट होने के बाद काफी हद तक विभाग को कोर्ट केस से भी छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कार्रवाई करने पर अधिकांश रेहड़ी-फड़ी वाले कोर्ट की शरण में चले जाते हैं। लेकिन जगह अलॉट होने के बाद वह कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा पाएंगे। इसके अलावा शहरवासियों को भी मार्केट में जगह-जगह लगनी वाली रेहड़ियों से भी छुटकारा मिल जाएगा।
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रेहड़ी लगाने के लिए मिलेगी छह फुट जगह
एचएसवीपी के अधिकारियों ने बताया कि एग्रीमेंट के तहत एक रेहड़ी लगाने के लिए कुल छह फीट जगह मिलेगी। यदि वह निर्धारित जगह से बाहर सामान रखेंगे तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि अभी रेहड़ी-फड़ी वाले अपने चारों तरफ सामान फैला लेते हैं, जिससे काफी दिक्कत होती है। लेकिन जगह अलॉट होने के बाद ऐसा नहीं होगा।

रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत नगर निगम के साथ एग्रीमेंट हो गया है। इसके लिए शहर की सात मार्केट्स में कुल 393 जगह का चयन किया गया है। अब नगर निगम के अधिकारी ड्रॉ के माध्यम से रेहड़ी-फड़ी वालों के जगह अलॉट करेंगे।

- जेएस बेनीवाल, एसडीओ एचएसवीपी।

रेहड़ी-फड़ी को लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के साथ एग्रीमेंट हो गया है। आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ड्रॉ का प्रोसेस शुरू किया जाएगा।
- राजेश जोगपाल, उपायुक्त नगर निगम
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