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लेबर कानोनी के मकानों को तोड़ने के खिलाफ दायर याचिका में सरकार को नोटिस

Thu, 07 Feb 2019 06:57 PM IST
Panchkula bureau Panchkula bureau
Updated Thu, 07 Feb 2019 06:57 PM IST
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लेबर कानोनी के मकानों को तोड़ने के खिलाफ दायर याचिका में सरकार को नोटिस
लेबर कालोनी के मकानों को तोड़ने पर सरकार को नोटिस
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पिंजौर। सूरजपुर लेबर कालोनी के मकानों को तोड़ने के खिलाफ लेबर कालोनी निवासियों द्वारा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर पांच मार्च को पेश होने के आदेेश जारी किए हैं। विजय बंसल पूर्व चेयरमैन ने बताया कि उनके मार्गदर्शन में पीड़ित मकान मालिकों ने अपने हकों के लिए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। पीड़ित मकान मालिकों दायर याचिका में बताया कि लेबर कालोनी को कानूनन गलत तोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेशानुसार यदि सरकार, सरकारी भूमि पर वर्षों से बसे मकान व कालोनी आदि को विस्थापित करती है तो विस्थापित करने से पूर्व 10 किमी. के दायरे में पुर्नवास नीति के तहत मकान व आशियाना फ्लैट्स आदि प्रदान करने आवश्यक हैं। पंचकूला में भी हुड्डा की भूमि पर बसी हुई कालोनियों को विस्थापित करने से पूर्व आशियाना फ्लैट्स दिए गए थे। बंसल ने बताया कि लोगों ने उन्हें कहा कि कालोनीवासी यहां 70 वर्षों से रह रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने भी करोड़ों रुपये खर्च कर पीने का पानी, सामुदायिक केंद्र, सड़कें, गलियां, बिजली के मीटर, धर्मशाला, स्कूल आदि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई हुई हैं।
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