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उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने गैस एजेंसी को ठोका 10 हजार रुपये हर्जाना
Updated Thu, 31 May 2018 10:20 PM IST
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सब्सिडी न देने पर गैस एजेंसी को 10 हजार रुपये हर्जाना
एप्पल इंडिया को मोबाइल बदलने के अलावा केस खर्च समेत 3500 हर्जाने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
मोगा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने घरेलू गैस एजेंसी को सब्सिडी में लापरवाही के लिए 10 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। इसके अलावा एक अन्य केस में एप्पल इंडिया को मोबाइल बदलने के अलावा केस खर्च सहित 3500 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार गुरनाम सिंह पुत्र पाल सिंह गांव दुसांझ ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम को दी अर्जी में कहा था कि वह अमृतसर रोड, स्थित गिल गैस एजेंसी का खपतकार है। सरकारी हिदायत के अनुसार खपतकार की घरेलू गैस की सब्सिडी उसके बैंक खाते में सीधी जमा होती है। उसकी 18 अप्रैल से 26 नवंबर 2017 तक की घरेलू गैस सब्सिडी नहीं मिली। यह सब्सिडी गैस एजेंसी की लापरवाही से रणजीत कौर नाम की महिला के बैंक खाते में जमा हो रही थी। पीड़ित यह सब्सिडी लेने के लिए परेशान होता रहा लेकिन गैस एजेंसी प्रबंधकों ने पीड़ित की बात नहीं सुनी तो उसने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में अर्जी दायर की। इस अर्जी की सुनवाई के दौरान गैस एजेंसी प्रबंधक फोरम में पक्ष रखने के लिए हाजिर नहीं हुए। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम की दोनों महिला सदस्यों भूपिंदर कौर ओर विनोद बाला ने गैस एजेंसी के खिलाफ तथ्यों को पढ़ने बाद पीड़ित के पक्ष में फैसला देते हुए गैस एजेंसी को एक महीने में सब्सिडी की रकम के अलावा पीड़ित को 10 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने अमेरिका की बहुमंतवी कंपनी एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं उसके डीलर महिंदरा मोबाइल, पास जेएंड के बैंक, कोर्ट रोड, मोगा के खिलाफ फैसला देते हुए पीड़ित राधे मोहन गर्ग पुत्र रघबीर कुमार गर्ग निवासी वेदांत नगर, मोगा को उसकी तरफ से 20 फरवरी 2017 को खरीदा आईफोन-6 एक महीने में बदलने या कीमत 32 हजार रुपये 6 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करने के अलावा केस खर्च समेत 3500 हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।
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एप्पल इंडिया को मोबाइल बदलने के अलावा केस खर्च समेत 3500 हर्जाने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
मोगा। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने घरेलू गैस एजेंसी को सब्सिडी में लापरवाही के लिए 10 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है। इसके अलावा एक अन्य केस में एप्पल इंडिया को मोबाइल बदलने के अलावा केस खर्च सहित 3500 रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार गुरनाम सिंह पुत्र पाल सिंह गांव दुसांझ ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम को दी अर्जी में कहा था कि वह अमृतसर रोड, स्थित गिल गैस एजेंसी का खपतकार है। सरकारी हिदायत के अनुसार खपतकार की घरेलू गैस की सब्सिडी उसके बैंक खाते में सीधी जमा होती है। उसकी 18 अप्रैल से 26 नवंबर 2017 तक की घरेलू गैस सब्सिडी नहीं मिली। यह सब्सिडी गैस एजेंसी की लापरवाही से रणजीत कौर नाम की महिला के बैंक खाते में जमा हो रही थी। पीड़ित यह सब्सिडी लेने के लिए परेशान होता रहा लेकिन गैस एजेंसी प्रबंधकों ने पीड़ित की बात नहीं सुनी तो उसने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में अर्जी दायर की। इस अर्जी की सुनवाई के दौरान गैस एजेंसी प्रबंधक फोरम में पक्ष रखने के लिए हाजिर नहीं हुए। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम की दोनों महिला सदस्यों भूपिंदर कौर ओर विनोद बाला ने गैस एजेंसी के खिलाफ तथ्यों को पढ़ने बाद पीड़ित के पक्ष में फैसला देते हुए गैस एजेंसी को एक महीने में सब्सिडी की रकम के अलावा पीड़ित को 10 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया है।
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जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने अमेरिका की बहुमंतवी कंपनी एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं उसके डीलर महिंदरा मोबाइल, पास जेएंड के बैंक, कोर्ट रोड, मोगा के खिलाफ फैसला देते हुए पीड़ित राधे मोहन गर्ग पुत्र रघबीर कुमार गर्ग निवासी वेदांत नगर, मोगा को उसकी तरफ से 20 फरवरी 2017 को खरीदा आईफोन-6 एक महीने में बदलने या कीमत 32 हजार रुपये 6 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करने के अलावा केस खर्च समेत 3500 हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।
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