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Panchkula News: दो सड़क हादसों में पीड़ितों को 15.27 लाख का मुआवजा
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पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने दो अलग-अलग सड़क दुर्घटना मामलों में पीड़ितों को कुल 15.27 लाख रुपये से अधिक मुआवजा देने के आदेश जारी किए हैं। ट्रिब्यूनल ने दोनों मामलों में दोषी वाहनों की बीमा कंपनियों को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित मुआवजा राशि अदा करने के निर्देश दिए हैं।
पहला मामला 22 जनवरी 2025 की शाम का है। बरवाला अनाज मंडी के पास बाइक से जा रहे बरवाला निवासी समीर को तेज रफ्तार मोहाली नंबर की महिंद्रा पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी थी। हादसे में समीर की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में चंडीमंदिर थाना पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था। मृतक की पत्नी नुरेशा खातुन और बच्चों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने आय के दस्तावेज उपलब्ध न होने पर हरियाणा के न्यूनतम वेतन के आधार पर आय तय की और 14.33 लाख रुपये मुआवजा मंजूर किया। पिकअप वाहन श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित होने के कारण भुगतान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर डाली गई है।
दूसरा मामला 20 जुलाई 2024 की सुबह गांव खंगेसरा के पास का है। हरियाणा रोडवेज की बस ने सामने से गुरविंदर की स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी थी। हादसे में गुरविंदर के दोनों हाथों, कंधों और कलाई में फ्रैक्चर हो गया था। सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने बस चालक को लापरवाही का दोषी मानते हुए इलाज, आय के नुकसान और शारीरिक पीड़ा के आधार पर 94,061 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। बस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमित थी, इसलिए कंपनी को तय राशि ब्याज सहित चुकाने के निर्देश दिए गए हैं।
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पहला मामला 22 जनवरी 2025 की शाम का है। बरवाला अनाज मंडी के पास बाइक से जा रहे बरवाला निवासी समीर को तेज रफ्तार मोहाली नंबर की महिंद्रा पिकअप ने पीछे से टक्कर मार दी थी। हादसे में समीर की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस मामले में चंडीमंदिर थाना पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था। मृतक की पत्नी नुरेशा खातुन और बच्चों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने आय के दस्तावेज उपलब्ध न होने पर हरियाणा के न्यूनतम वेतन के आधार पर आय तय की और 14.33 लाख रुपये मुआवजा मंजूर किया। पिकअप वाहन श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित होने के कारण भुगतान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर डाली गई है।
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दूसरा मामला 20 जुलाई 2024 की सुबह गांव खंगेसरा के पास का है। हरियाणा रोडवेज की बस ने सामने से गुरविंदर की स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी थी। हादसे में गुरविंदर के दोनों हाथों, कंधों और कलाई में फ्रैक्चर हो गया था। सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने बस चालक को लापरवाही का दोषी मानते हुए इलाज, आय के नुकसान और शारीरिक पीड़ा के आधार पर 94,061 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। बस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से बीमित थी, इसलिए कंपनी को तय राशि ब्याज सहित चुकाने के निर्देश दिए गए हैं।
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