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नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले को सात साल कैद, पांच हजार रूपये जुर्माना
Updated Tue, 08 May 2018 10:36 PM IST
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नाबालिग से दुष्कर्म में सात वर्ष कैद
होशियारपुर। एडिशनल डिस्ट्रिक व सेशन जज प्रिया सूद की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सात साल की कैद, पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को एक महीना और जेल काटनी होगी।
पीड़िता के पिता ने एक मई 2017 को गढ़दीवाला पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसकी नाबालिग 16 वर्षीय बेटी 21 अप्रैल 2017 को सुबह साढ़े छह बजे घर से गई थी। इसके बाद घर नहीं लौटी। उसे आशंका है कि उसकी बेटी को आदिल उर्फ मोहम्मद अदिल आलम पुत्र अब्दुल रहूक निवासी परकोई कलां कोचा धामन जिला कृष्णगंज बिहार कही बहला फुसला कर ले गया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी को 4 मई 2017 को काबू कर लिया था। लड़की का मेडिकल करवाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई थी। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने व प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन एंड सेक्सूयल हैरासमैंट के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई।
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होशियारपुर। एडिशनल डिस्ट्रिक व सेशन जज प्रिया सूद की कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सात साल की कैद, पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को एक महीना और जेल काटनी होगी।
पीड़िता के पिता ने एक मई 2017 को गढ़दीवाला पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसकी नाबालिग 16 वर्षीय बेटी 21 अप्रैल 2017 को सुबह साढ़े छह बजे घर से गई थी। इसके बाद घर नहीं लौटी। उसे आशंका है कि उसकी बेटी को आदिल उर्फ मोहम्मद अदिल आलम पुत्र अब्दुल रहूक निवासी परकोई कलां कोचा धामन जिला कृष्णगंज बिहार कही बहला फुसला कर ले गया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी को 4 मई 2017 को काबू कर लिया था। लड़की का मेडिकल करवाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि हुई थी। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने व प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन एंड सेक्सूयल हैरासमैंट के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई।
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