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शिवालिक पब्लिक स्कूल की भरती पर कांग्रेस के पुर्व विधायक ने खड़ा किया विवाद

Sat, 14 Apr 2018 11:05 PM IST
Updated Sat, 14 Apr 2018 11:05 PM IST
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शिवालिक पब्लिक स्कूल की भरती पर कांग्रेस के पुर्व विधायक ने खड़ा किया  विवाद
अदालत ने दो शिक्षकों की तैनाती पर लगाई रोक
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शिवालिक पब्लिक स्कूल की भर्ती पर कांग्रेस के पूर्व विधायक ने खड़ा किया विवाद
अदालत ने दो शिक्षकों की तैनाती पर लगाई रोक
अमर उजाला ब्यूरो
रोपड़।
कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक ने जिला की डिप्टी कमिश्नर तथा शिवालिक पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट पर शिक्षकों की भरती प्रक्रिया में पारदर्शिता न बरतने का आरोप लगा कर विवाद खड़ा कर दिया है। पूर्व विधायक इस मामले को लेकर अदालत में भी चले गये है जब कि अदालत ने दो शिक्षकों की तैनाती पर रोक लगा दी है। श्री चमकौर साहिब से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक भाग सिंह ने प्रैस कान्फ्रेंस कर शिवालिक पब्लिक स्कूल में शिक्षकों की भर्ती पर सवाल खड़े किये है। भाग सिंह ने कहा कि इस भर्ती में स्कूल मैनेजमेंट द्वारा पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, जबकि धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि इसमें पारदर्शिता न बरतने के कारण उनकी बेटी अपनीत कौर भी भर्ती नहीं हो सकी जब कि वह पहले से ही स्कूल में ठेके पर काम कर रही थी। उन्होंने जिला की डिप्टी कमिश्नर गुरनीत तेज पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाते हुये कहा कि वह सिलेक्शन कमेटी की चेरयरमैन है तथा इस सिलेक्शन में स्कूल मैनेजमेंट के दो मेंबरों के पारिवारिक सदस्यों को भर्ती कर लिया गया है। उन्होने कहा कि स्कूल में स्टाफ की भर्ती में कोई आरक्षण कोटा भी नहीं रखा गया है। भाग सिंह ने कहा कि वह इस सबंध में पंजाब विधान सभा के स्पीकर को भी शिकायत करेगे कि उनके जिला में ही डिप्टी कमिश्नर पारदर्शिता नहीं बरत रही है।

लगाये जा रहे आरोप बेबुनियाद : प्रिंसिपल
उधर इस संबंध में शिवालिक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल बलजीत सिंह ने कहा कि मैनेजमेंट पर लगाये जा रहे आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि सारी भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वाले भाग सिंह की बेटी प्रक्रिया में सफल न हो सकी, जिसके कारण भाग सिंह आरोप लगा रहे है। उन्होने कहा कि यह निजी स्कूल है ओर यहां किसी प्रकार का कोई आरक्षण कोटा नहीं है जब कि डिप्टी कमीशन आनरेरी चेयरमैन है।
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अगली सुनवाई 17 अप्रैल को रखी
पूर्व विधायक इस मामले को अदालत में ले गए। स्कूल के वकील डीएस दयोल ने बताया कि मानयोग तरुनप्रीत सिंह सिविल जज की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दो शिक्षक पूनम पाबला तथा रनजीत कौर मुंदरा की तैनाती पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि अदालत ने उन शिक्षकों की तैनाती पर रोक लगाई है जिन पर पूर्व विधायक ने स्कूल कमेटी मेंबरों के पारिवारिक सदस्यों होने का आरोप लगाया है। अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई 17 अप्रैल को रखी है तथा इस दौरान स्कूल को भी अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।
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भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता से हुई : गुरनीत
शिवालिक पब्लिक स्कूल द्वारा 15 शिक्षकों की भर्ती की गई है, तथा इसके लिए 900 के लगभग आवेदन प्राप्त होने के बाद लिखत टेस्ट लिया गया। जब कि इसके बाद शाट लिस्ट कर इंटरव्यू में शिक्षकों को सिलेक्ट किया गया। डिप्टी कमिश्नर गुरनीत तेज ने कहा कि सारी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता से हुई है तथा इस में कोई भी धांधली नहीं हुई है।
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