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किशोरी से छेड़छाड़ व झपटमारी मामले में दो युवक दोषी करार

Thu, 02 May 2019 01:39 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Thu, 02 May 2019 01:39 AM IST
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किशोरी से छेड़छाड़ व झपटमारी मामले में दो युवक दोषी करार
चंडीगढ़। 2017 में किशोरी से छेड़छाड़, अभद्र टिप्पणी और झपटमारी के दो आरोपी युवकों को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशंस जज ने दोषी करार दिया है। दोषियों में झामपुर के रहने वाले धर्मप्रीत उर्फ संजू (20) और हरदीप उर्फ हैप्पी (20) शामिल हैं। कोर्ट दोषियों की सजा पर 3 मई को फैसला सुनाएगी। मामले में 19 दिसंबर 2017 को मोहाली निवासी बुजुर्ग व्यक्ति ने यूटी पुलिस को शिकायत दी थी। शिकायत में पुलिस को बताया था कि उनकी 17 वर्षीय पोती मोहाली से मलोया बस स्टैंड आई थी। यहां से किशोरी पैदल झामपुर स्थित घर के लिए पैदल जाने लगी तो उक्त दोनों आरोपी युवकों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। दोनों ने किशोरी से अभद्र व्यवहार करते हुए छेड़छाड़ की और फिर उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। किशोरी ने शिकायत में पुलिस को आरोपियों की पहचान बताई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने, छेड़छाड़, चोरी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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