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नशा तस्करी के आरोपी को दो माह कैद, जुर्माना
Updated Tue, 05 Dec 2017 10:05 PM IST
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शराब तस्करी में दो को छह माह कैद
अमर उजाला ब्यूरो
होशियारपुर।
शराब तस्करी के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सीजेएम आशीष सालदी की अदालत ने ने उन्हें छह छह महीनें की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषियों को डेढ़ डेढ़ महीना और कैद काटनी होगी।
गांव नलोइयां में 18 जून 2013 को चेकिंग दौरान पुलिस ने दसूहा की तरफ से आती एक पिकअप से 20 पेटी शराब बरामद की थी। पुलिस ने जतिंदर कुमार उर्फ मोनी पुत्र इंद्रपाल निवासी भूरे पिंटी खैर टांडा और बख्शीश सिंह उर्फ सोनू पुत्र दाऊद निवासी बैंस अवान टांडा के खिलाफ एक्साईज एक्ट अधीन मामला दर्ज कर उन्हें काबू कर लिया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई में कोर्ट ने दोनों शराब तस्करों को दोषी करार देते हुए छह छह महीने की कैद की सजा सुनाई।
नशा तस्करी के आरोपी को दो माह कैद
होशियारपुर। नशा तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने दो महीने की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को 15 दिन और सजा काटनी होगी। तीन जून 2015 को पुल नहर नजदीक राधा स्वामी सत्संग खेपड़ मोड़ पर नाकाबंदी दौरान पुलिस पार्टी ने आरोपी से 35 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया था। आरोपी ने अपनी पहचान बलजीत सिंह निवासी खेपड़ा के रूप में बताई थी। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी बलजीत सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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अमर उजाला ब्यूरो
होशियारपुर।
शराब तस्करी के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सीजेएम आशीष सालदी की अदालत ने ने उन्हें छह छह महीनें की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषियों को डेढ़ डेढ़ महीना और कैद काटनी होगी।
गांव नलोइयां में 18 जून 2013 को चेकिंग दौरान पुलिस ने दसूहा की तरफ से आती एक पिकअप से 20 पेटी शराब बरामद की थी। पुलिस ने जतिंदर कुमार उर्फ मोनी पुत्र इंद्रपाल निवासी भूरे पिंटी खैर टांडा और बख्शीश सिंह उर्फ सोनू पुत्र दाऊद निवासी बैंस अवान टांडा के खिलाफ एक्साईज एक्ट अधीन मामला दर्ज कर उन्हें काबू कर लिया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई में कोर्ट ने दोनों शराब तस्करों को दोषी करार देते हुए छह छह महीने की कैद की सजा सुनाई।
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नशा तस्करी के आरोपी को दो माह कैद
होशियारपुर। नशा तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार खुल्लर की अदालत ने दो महीने की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को 15 दिन और सजा काटनी होगी। तीन जून 2015 को पुल नहर नजदीक राधा स्वामी सत्संग खेपड़ मोड़ पर नाकाबंदी दौरान पुलिस पार्टी ने आरोपी से 35 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया था। आरोपी ने अपनी पहचान बलजीत सिंह निवासी खेपड़ा के रूप में बताई थी। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी बलजीत सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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