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हत्या की कोशिश में तीन को पांच साल कैद, जुर्माना
Updated Mon, 20 Nov 2017 10:32 PM IST
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होशियारपुर। हत्या की कोशिश के दो साल पुराने मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक व सेशन जज परमिंदर सिंह राय की अदालत ने तीन लोगों को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर साढ़े नौ हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इसे नहीं चुकाने पर उन्हें दो माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
13 जुलाई 2015 को परमजीत सिंह पुत्र सोढ़ी लाल निवासी कालियां चब्बेवाल ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने अपनी शिकायत में बताया था कि वह अमरीक लाल निवासी ताजोवाल के साथ 9 जुलाई 2015 को ममता पत्नी जगदीश चंद्र निवासी पंडोरी बीबी के प्लॉट की चहार दीवारी कर रहे थे। शाम करीब सवा पांच बजे कश्मीरी लाल उर्फ शीरा, सतवीर सिंह उर्फ मनी, कुलदीप कुमार उर्फ लाडी निवासी ताजोवाल हथियारों के साथ आए और अमरीक पर हत्या की नीयत से हमला कर दिया। इसके बार उन्होंने उसे भी तेजधार हथियारों से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। शोर सुनकर आए जतिंदर सिंह ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ हत्या की नीयत से हमला करने व अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। सोमवार को अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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13 जुलाई 2015 को परमजीत सिंह पुत्र सोढ़ी लाल निवासी कालियां चब्बेवाल ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने अपनी शिकायत में बताया था कि वह अमरीक लाल निवासी ताजोवाल के साथ 9 जुलाई 2015 को ममता पत्नी जगदीश चंद्र निवासी पंडोरी बीबी के प्लॉट की चहार दीवारी कर रहे थे। शाम करीब सवा पांच बजे कश्मीरी लाल उर्फ शीरा, सतवीर सिंह उर्फ मनी, कुलदीप कुमार उर्फ लाडी निवासी ताजोवाल हथियारों के साथ आए और अमरीक पर हत्या की नीयत से हमला कर दिया। इसके बार उन्होंने उसे भी तेजधार हथियारों से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। शोर सुनकर आए जतिंदर सिंह ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पुलिस ने उक्त आरोपियों के खिलाफ हत्या की नीयत से हमला करने व अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। सोमवार को अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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