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गांव सीतो-माजरा में 15 डीपीसी और रोड नेटवर्क किया ध्वस्त
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पिंजौर। जिला नगर योजनाकार पंचकूला की ओर से पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र व अर्बन एरिया एक्ट की राजस्व संपदा के गांव सीतो-माजरा में लगभग 1.5 एकड़ में विकसित की गई अनाधिकृत कॉलोनी पर कार्रवाई की गई। इसमें 15 डीपीसी व रोड नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। इस मौके पर जितेंद्र गिल नायब तहसीलदार कालका बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरक्त जिला नगर योजनाकार (ई) की टीम व किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहा। लोगों ने तोड़फोड़ का काफी विरोध किया, लेकिन विभाग ने कार्रवाई जारी रखी।
जिला नगर योजनकार प्रियम भारद्वाज ने बताया कि अनाधिकृत कॉलोनी पर कार्रवाई करने से पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इन अवैध रूप से निर्माणाधीन निर्माणों को नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लेना आवश्यक है। यदि अनुमति लिए बिना कोई भी अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित की जाती है तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास व जुर्माने का भी प्रावधान है।
अवैध निर्माण पर कार्रवाई की समीक्षा
पिंजौर। उपायुक्त महावीर कौशिक ने लघु सचिवालय में नियंत्रित क्षेत्रों में अवैध निर्माण को गिराने व शहरी इलाकों में अवैध कॉलोनियों को लेकर गठित डिस्ट्रिक टास्क फोर्स कमेटी की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उपायुक्त ने फरवरी में जिला टास्क फोर्स की ओर से अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जिला में कोई नया अवैध निर्माण न हो। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) को इस संदर्भ में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला नगर योजनाकार प्रियम भारद्वाज ने उपायुक्त को कार्रवाई के बारे में अवगत करवाया। इस मौके पर एसीपी उमेद सिंह, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता संजीव कुमार शर्मा, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के एसडीई अनिल कंबोज, नगर निगम से राज कुमार शर्मा और एडीए मोनिका बूरा भी उपस्थित थीं।
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जिला नगर योजनकार प्रियम भारद्वाज ने बताया कि अनाधिकृत कॉलोनी पर कार्रवाई करने से पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इन अवैध रूप से निर्माणाधीन निर्माणों को नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लेना आवश्यक है। यदि अनुमति लिए बिना कोई भी अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित की जाती है तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास व जुर्माने का भी प्रावधान है।
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अवैध निर्माण पर कार्रवाई की समीक्षा
पिंजौर। उपायुक्त महावीर कौशिक ने लघु सचिवालय में नियंत्रित क्षेत्रों में अवैध निर्माण को गिराने व शहरी इलाकों में अवैध कॉलोनियों को लेकर गठित डिस्ट्रिक टास्क फोर्स कमेटी की आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उपायुक्त ने फरवरी में जिला टास्क फोर्स की ओर से अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जिला में कोई नया अवैध निर्माण न हो। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) को इस संदर्भ में अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला नगर योजनाकार प्रियम भारद्वाज ने उपायुक्त को कार्रवाई के बारे में अवगत करवाया। इस मौके पर एसीपी उमेद सिंह, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता संजीव कुमार शर्मा, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के एसडीई अनिल कंबोज, नगर निगम से राज कुमार शर्मा और एडीए मोनिका बूरा भी उपस्थित थीं।
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