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Panchkula News: अनधिकृत कॉलोनी में जेसीबी से 14 डीपीसी कीं ध्वस्त जिला योजनाकार पंचकूला ने की कार्रवाई
Thu, 28 Dec 2023 01:22 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
संवाद न्यूज एजेंसी, पंचकूला
Updated Thu, 28 Dec 2023 01:22 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पिंजौर। जिला नगर योजनाकार पंचकूला की टीम ने पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र व अर्बन एरिया पंचकूला में कार्रवाई की। इसमें गांव मढ़ावाला में लगभग 2 एकड़ में पनप रही अनधिकृत कॉलोनी में 14 डीपीसी को जेसीबी के जरिये ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई में सहायक नगर योजनाकार अशोक कुमार, कनिष्ठ अभियंता दीपक सहित किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहा। सहायक नगर योजनाकार ने बताया कि इस अवैध कॉलोनी में कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र व अर्बन एरिया में कोई भी निर्माण करने या कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से अनुमति आवश्यक है। बिना अनुमति भविष्य में कोई अवैध कॉलोनी विकसित की जाती है तो विभाग उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने जनता को सचेत करते हुए कहा कि विभाग से सीएलयू/लाइसेंस की अनुमति लिए बिना काटी गई अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न लें, ताकि कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।
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पिंजौर। जिला नगर योजनाकार पंचकूला की टीम ने पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र व अर्बन एरिया पंचकूला में कार्रवाई की। इसमें गांव मढ़ावाला में लगभग 2 एकड़ में पनप रही अनधिकृत कॉलोनी में 14 डीपीसी को जेसीबी के जरिये ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई में सहायक नगर योजनाकार अशोक कुमार, कनिष्ठ अभियंता दीपक सहित किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहा। सहायक नगर योजनाकार ने बताया कि इस अवैध कॉलोनी में कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि नियंत्रित क्षेत्र व अर्बन एरिया में कोई भी निर्माण करने या कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा से अनुमति आवश्यक है। बिना अनुमति भविष्य में कोई अवैध कॉलोनी विकसित की जाती है तो विभाग उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने जनता को सचेत करते हुए कहा कि विभाग से सीएलयू/लाइसेंस की अनुमति लिए बिना काटी गई अवैध कॉलोनियों में प्लॉट न लें, ताकि कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।