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हाईकोर्ट रजिस्ट्रार की याचिका खारिज
Updated Sat, 13 Jan 2018 01:41 AM IST
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हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार को नहीं मिली राहत
एचसीएस पेपर लीक मामले में डॉ. शर्मा की ‘ए’ क्लास सुविधाओं वाली याचिका खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा सिविल सर्विसेज (ज्युडीशियल) पेपर लीक मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (रिक्रूटमेंट) डॉ. बलविंदर कुमार शर्मा की बुड़ैल जेल में ‘ए’ क्लास सुविधाओं वाली याचिका खारिज कर दी गई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेएस सिद्धू की अदालत ने डॉ. शर्मा की याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी ऐसी सुविधाओं का हकदार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार के निर्देशानुसार ‘ए’ क्लास सुविधा अपराध की प्रकृति के आधार पर भी नहीं दी जा सकती है।
इससे पहले डॉ. शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि वह ज्युडीशियल आफिसर हैं। इस आधार पर उन्हें जेल में ‘ए’ क्लास सुविधाएं दी जाए। अदालत ने याचिका पर जेल सुपरिंटेंडेंट को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। जेल सुपरिंटेंडेंट ने पंजाब जेल मैन्युअल के तहत डॉ. शर्मा के भ्रष्टाचार मामले में आरोपी होने पर केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश पर सुविधाएं देने से इनकार किया था। इस पर अदालत ने डॉ. शर्मा की याचिका खारिज कर दी।
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बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम ने पांच जनवरी को मामले में मुख्य आरोपी सुनीता और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट बलविंदर शर्मा के खिलाफ 2140 पेज की चार्जशीट दायर की थी। एसआईटी ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8, 9, 13 (1) (डी) आर/डब्ल्यू 13 (2) के तहत चार्जशीट दायर की है। एसआईटी ने केस में बलविंदर शर्मा और सुनीता के खिलाफ 40 गवाह बनाए हैं।
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हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार को नहीं मिली राहत
एचसीएस पेपर लीक मामले में डॉ. शर्मा की ‘ए’ क्लास सुविधाओं वाली याचिका खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़।
हरियाणा सिविल सर्विसेज (ज्युडीशियल) पेपर लीक मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (रिक्रूटमेंट) डॉ. बलविंदर कुमार शर्मा की बुड़ैल जेल में ‘ए’ क्लास सुविधाओं वाली याचिका खारिज कर दी गई।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेएस सिद्धू की अदालत ने डॉ. शर्मा की याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी ऐसी सुविधाओं का हकदार नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार के निर्देशानुसार ‘ए’ क्लास सुविधा अपराध की प्रकृति के आधार पर भी नहीं दी जा सकती है।
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इससे पहले डॉ. शर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि वह ज्युडीशियल आफिसर हैं। इस आधार पर उन्हें जेल में ‘ए’ क्लास सुविधाएं दी जाए। अदालत ने याचिका पर जेल सुपरिंटेंडेंट को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। जेल सुपरिंटेंडेंट ने पंजाब जेल मैन्युअल के तहत डॉ. शर्मा के भ्रष्टाचार मामले में आरोपी होने पर केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश पर सुविधाएं देने से इनकार किया था। इस पर अदालत ने डॉ. शर्मा की याचिका खारिज कर दी।
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बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस की स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम ने पांच जनवरी को मामले में मुख्य आरोपी सुनीता और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट बलविंदर शर्मा के खिलाफ 2140 पेज की चार्जशीट दायर की थी। एसआईटी ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 409, 420, 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8, 9, 13 (1) (डी) आर/डब्ल्यू 13 (2) के तहत चार्जशीट दायर की है। एसआईटी ने केस में बलविंदर शर्मा और सुनीता के खिलाफ 40 गवाह बनाए हैं।