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Palwal News: फॉर्म-6 भरने के लिए 9 तक खुला रहेगा पोर्टल
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संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग ने राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए फॉर्म-6 भरने का पोर्टल दोबारा खोल दिया है। स्कूल अब 9 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म-6 जमा कर सकेंगे। निजी स्कूल एसोसिएशन के अनुरोध पर जरूरी संशोधनों के बाद विभाग ने यह निर्णय लिया है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में फॉर्म-6 जमा नहीं करने वाले स्कूलों को चालू शैक्षणिक सत्र में फीस संरचना बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलेगी। स्कूल आधिकारिक वेबसाइट पर एमआईएस पोर्टल के यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन कर फॉर्म भर सकते हैं।
फॉर्म में स्कूलों को अनिवार्य फीस के तहत पंजीकरण, दाखिला, परीक्षा और समग्र फीस की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा परिवहन, बोर्डिंग और टूर आदि वैकल्पिक फीस का भी पूरा विवरण देना होगा। जमा किए गए फॉर्म-6 को स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। जिला शिक्षा अधिकारी मामराज रावत ने बताया कि निजी स्कूलों को फॉर्म-6 भरने के लिए 9 सितंबर तक का समय दिया गया है। सभी संबंधित स्कूलों के लिए फॉर्म भरना जरूरी है। निर्धारित समय में फॉर्म जमा नहीं करने पर वे नियमानुसार फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे।
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हथीन। मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग ने राहत देते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए फॉर्म-6 भरने का पोर्टल दोबारा खोल दिया है। स्कूल अब 9 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म-6 जमा कर सकेंगे। निजी स्कूल एसोसिएशन के अनुरोध पर जरूरी संशोधनों के बाद विभाग ने यह निर्णय लिया है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में फॉर्म-6 जमा नहीं करने वाले स्कूलों को चालू शैक्षणिक सत्र में फीस संरचना बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलेगी। स्कूल आधिकारिक वेबसाइट पर एमआईएस पोर्टल के यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन कर फॉर्म भर सकते हैं।
फॉर्म में स्कूलों को अनिवार्य फीस के तहत पंजीकरण, दाखिला, परीक्षा और समग्र फीस की जानकारी देनी होगी। इसके अलावा परिवहन, बोर्डिंग और टूर आदि वैकल्पिक फीस का भी पूरा विवरण देना होगा। जमा किए गए फॉर्म-6 को स्कूल के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। जिला शिक्षा अधिकारी मामराज रावत ने बताया कि निजी स्कूलों को फॉर्म-6 भरने के लिए 9 सितंबर तक का समय दिया गया है। सभी संबंधित स्कूलों के लिए फॉर्म भरना जरूरी है। निर्धारित समय में फॉर्म जमा नहीं करने पर वे नियमानुसार फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे।
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