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Palwal News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:11 AM IST
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Man convicted of raping minor sentenced to 10 yrs in prison
फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो अदालत ने बौद्धिक अक्षम बच्चे के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी राम प्रसाद उर्फ गंगवा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे तीन माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, मामला फिरोजपुर झिरका सदर थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि बच्चे को बहला-फुसलाकर दोषी जंगल की ओर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पूछताछ में बच्चे ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की और साक्ष्य जुटाकर आरोपी को अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई जिले की फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो अदालत में हुई।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिन्जन की अदालत ने 25 सितंबर को आरोपी को मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद बुधवार 30 सितंबर को अदालत ने सजा के बिंदु पर आदेश पारित करते हुए दोषी को दो धाराओं के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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