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दहेज उत्पीड़न का केस वापस नहीं लेने पर दिया तीन तलाक

Fri, 30 Aug 2019 11:03 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 30 Aug 2019 11:03 PM IST
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Gives triple talaq to wife
हथीन। बहीन थाना के गांव आलीमेव की एक विवाहिता को उसके पति ने मोबाइल पर ही तीन दे दिया। पीड़िता की शिकायत पर बहीन थाना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ नए तलाक प्रतिबंध एवं मुस्लिम महिला प्रोटेक्शन कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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थाना प्रभारी नंदकिशोर ने बताया कि आलीमेव निवासी विवाहिता उस्मानी ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके पति वाहिद ने 25 अगस्त 2019 को मोबाइल पर बात करते हुए तीन बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। महिला पति के इस कदम से हतप्रभ रह गई है। विवाहिता ने पुलिस को बताया है कि उसकी शादी सात वर्ष पूर्व नीमखेड़ा जिला नूंह निवासी वाहिद के साथ हुई थी। उसकी छह वर्ष की एक लड़की भी है। पीड़िता का आरोप है कि उसे ससुराल वाले अधिक दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे हैं। इसके लिए उसने पति सहित ससुर उस्मान, देवर मौसम, ननद अजरुणा के खिलाफ दहेज का मुकदमा किया हुआ है। इसके बावजूद वह अपना घर बसाना चाहती थी। इसको लेकर उसने 25 अगस्त को अपनी मां के साथ बात करके पति वाहिद के मोबाइल पर उससे बात की। पति से अनुरोध किया कि वह उसको ले जाए। पति ने कहा कि पहले दहेज का मुकदमा वापस लो। इस पर उसने कहा कि वह बाद में मुकदमा वापस ले लेगी। इस बीच पति वाहिद ने मोबाइल पर बात करते हुए तीन तलाक दे दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता के बयान पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हथीन उपमंडल में नए कानून के तहत दर्ज हुआ यह दूसरा मुकदमा है। इससे पूर्व धीरणकी ग्राम की एक पीड़िता ने भी हथीन थाना में मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। उल्लेखनीय है कि मोबाइल पर तीन तलाक देने के दो मामले पहले बहीन थाना के एक ग्राम में आ चुके हैं।
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