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Palwal News: टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ मामले में क्रॉस एफआईआर, एक गिरफ्तार
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-पहले पक्ष ने चार नामजद समेत 24 के खिलाफ कराई है एफआईआर
-दूसरे पक्ष ने तीन नामजद व अज्ञात लोगों पर दर्ज कराया केस
संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। फरीदाबाद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे पर खेड़ली जीता गांव के निकट स्थित टोल प्लाजा पर हुई तोड़फोड़ एवं मारपीट के मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पहले पक्ष ने जहां चार नामजद सहित 24 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है तो दूसरे पक्ष ने तीन नामजद एवं उसके अज्ञात साथियों के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। पुलिस ने एक पक्ष के रीबड़ निवासी सहीराम को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
जांच अधिकारी ने बताया कि इस मामले में टोल प्लाजा के मैनेजर कृष्ण कुमार चौधरी ने केस दर्ज कराया है कि 19 अप्रैल को सुबह साढ़े आठ बजे कार में सवार लोग आए। यह लोग टोल नही देना चाहते थे। इस पर कर्मचारियों ने टोल मांगा। इस पर आरोपियों ने फोन करके 20 से अधिक लोगों को बुला लिया। इस पर दो बाइकों, एक थार ब्रिज में लोग आए। इन लोगों के पास दुनाली बंदूक भी थी।आरोपियों के पास आयरन रॉड,सरिया भी थे। लाठी ,डण्डे भी थे। इन लोगों ने टोल कर्मचारियों से मारपीट की । तोड़फोड़ की और कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस घटना से टोल प्रबन्धन का आठ से दस लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
इस मामले में मैनेजर ने भगत सिंह ,उसके पिता सहीराम दोनों निवासी रीबड़, प्रिंस निवासी खेड़ा खलीलपुर एवं कारे नम्बरदार निवासी जीता खेड़ली एवं 20 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं दूसरी ओर, दूसरे पक्ष ने भी हथीन थाना में केस दर्ज कराया है। जांच अधिकारी ने बताया कि रीबड़ निवासी सहीराम के बयान पर कृष्ण ,बजरंगी ,रब्बी एवं अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। सहीराम ने आरोप लगाया कि उन्होंने कैली, जिला फरीदाबाद से ही टोल का मैसेज भिजवाया था। इसके बावजूद उन्हें टोल प्लाजा वालों ने निकलने नही दिया। विरोध करने पर मारपीट की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक पक्ष के रीबड़ निवासी सहीराम को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। यहां से उसे जमानत मिल गई।
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-दूसरे पक्ष ने तीन नामजद व अज्ञात लोगों पर दर्ज कराया केस
संवाद न्यूज एजेंसी
हथीन। फरीदाबाद से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे पर खेड़ली जीता गांव के निकट स्थित टोल प्लाजा पर हुई तोड़फोड़ एवं मारपीट के मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पहले पक्ष ने जहां चार नामजद सहित 24 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है तो दूसरे पक्ष ने तीन नामजद एवं उसके अज्ञात साथियों के विरुद्ध केस दर्ज कराया है। पुलिस ने एक पक्ष के रीबड़ निवासी सहीराम को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। जहां से उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
जांच अधिकारी ने बताया कि इस मामले में टोल प्लाजा के मैनेजर कृष्ण कुमार चौधरी ने केस दर्ज कराया है कि 19 अप्रैल को सुबह साढ़े आठ बजे कार में सवार लोग आए। यह लोग टोल नही देना चाहते थे। इस पर कर्मचारियों ने टोल मांगा। इस पर आरोपियों ने फोन करके 20 से अधिक लोगों को बुला लिया। इस पर दो बाइकों, एक थार ब्रिज में लोग आए। इन लोगों के पास दुनाली बंदूक भी थी।आरोपियों के पास आयरन रॉड,सरिया भी थे। लाठी ,डण्डे भी थे। इन लोगों ने टोल कर्मचारियों से मारपीट की । तोड़फोड़ की और कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस घटना से टोल प्रबन्धन का आठ से दस लाख रुपये का नुकसान हुआ है।
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इस मामले में मैनेजर ने भगत सिंह ,उसके पिता सहीराम दोनों निवासी रीबड़, प्रिंस निवासी खेड़ा खलीलपुर एवं कारे नम्बरदार निवासी जीता खेड़ली एवं 20 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं दूसरी ओर, दूसरे पक्ष ने भी हथीन थाना में केस दर्ज कराया है। जांच अधिकारी ने बताया कि रीबड़ निवासी सहीराम के बयान पर कृष्ण ,बजरंगी ,रब्बी एवं अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है। सहीराम ने आरोप लगाया कि उन्होंने कैली, जिला फरीदाबाद से ही टोल का मैसेज भिजवाया था। इसके बावजूद उन्हें टोल प्लाजा वालों ने निकलने नही दिया। विरोध करने पर मारपीट की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक पक्ष के रीबड़ निवासी सहीराम को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। यहां से उसे जमानत मिल गई।
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