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Palwal News: प्रतिबंधित सिरप की तस्करी के दोषी को 12 साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:35 AM IST
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Convict sentenced to 12 yrs for smuggling banned syrup.
संवाद न्यूज एजेंसी
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नूंह। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी इरफान, निवासी तिरवाड़ा, थाना बिछौर को दोषी करार देते हुए 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।


पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, 21 अगस्त 2024 को बिछौर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि इरफान गाड़ी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप लेकर बिक्री के लिए जा रहा है। सूचना के आधार पर नूंह-अलवर रोड पर तिरवाड़ा के पास नाकाबंदी की गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गाड़ी की तलाशी लेने पर विंग्स कंपनी की 240 बोतल कोडीन फॉस्फेट युक्त प्रतिबंधित सिरप बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर साक्ष्य जुटाए और आरोपी को अदालत में पेश किया। अदालत ने इतनी बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ रखना तस्करी के इरादे का संकेत मानते हुए किसी रियायत से इनकार किया।
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