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बिजली जुर्माना माफी योजना का लाभ उठाएं उपभोक्ता

Mon, 21 Nov 2016 04:31 PM IST
palwal
palwal Updated Mon, 21 Nov 2016 04:31 PM IST
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consumer can take benefit

प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई बिजली बिल जुर्माना माफी योजना तथा स्वैच्छिक घोषणा योजना-2016 के अंतर्गत बिजली उपभोक्ता भारतीय रिजर्व बैंक  द्वारा पुराने 500 रुपये व 1000 रुपये मूल्य के नोट 24 नवंबर तक जमा करवाकर लाभ उठा सकते हैं।  प्रदेश सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रारंभ की गई बिजली जुर्माना माफी योजना तथा स्वैच्छिक घोषणा योजना-2016 के संदर्भ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं बिजली निगमा के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की।  

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उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं से सरकार प्रारंभ की गई उक्त दोनों योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। इस संदर्भ में बिजली उपभोक्ताओं द्वारा उनके निकटतम बिजली निगम कार्यालयों से संपर्क किया जा सकता है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता प्रदीप चौहान ने बताया कि हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के 2 किलोवाट लोड क्षमता के चालू व कटे हुए घरेलू व गैर घरेलू कनेक्शनों और शहरी क्षेत्र में 2 किलोवाट क्षमता के कटे हुए सभी घरेलू बिजली कनेक्शनों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल जुर्माना माफी योजना प्रारंभ की है।
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इस योजना के अंतर्गत बिजली उपभोक्ता ब्याज रहित बकाया बिजली बिल जमा करवाकर 5 प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का 31 दिसंबर तक लाभ उठाया जा सकता है। चौहान ने बताया कि स्वैच्छिक घोषणा योजना-2016 के अंतर्गत 5 किलोवाट क्षमता के प्रत्येक श्रेणी के बिजली उपभोक्ता, जिनके मीटर खराब हैं या मीटर के साथ छेड़खानी हुई है, ऐसे बिजली उपभोक्ता स्वयं घोषणा कर सामान्य बिजली बिल की अदायगी करके लाभ उठा सकते हैं।

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