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Palwal News: 50 हजार मुआवजे के साथ देना होगा कनेक्शन

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 26 Jul 2026 12:45 AM IST
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connection must be provided along with compensation
उपभोक्ता आयोग से
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संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। दुकान में बिजली कनेक्शन नहीं देना बिजली निगम को भारी पड़ गया। उपभोक्ता आयोग के आदेश पर निगम को बिजली कनेक्शन के साथ ही 50 हजार रुपये का मुआवजा भी शिकायतकर्ता को देना होगा।

सुशांत लोक फेज-एक निवासी एचके वर्मा ने याचिका में बताया था कि मई 2023 में उन्होंने दुकान के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। जून 2023 में पता चला कि आवेदन को खारिज कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायत दी। आयोग में निगम की तरफ से दलील दी गई कि शिकायतकर्ता की तरफ से दुकान की रजिस्ट्री के दस्तावेज नहीं दिए गए थे। इसके चलते उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इस पर आयोग ने कहा कि मांग पर आपूर्ति करने का कर्तव्य होता है।
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