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हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना के जागरूकता शिविर का आयोजन।
Updated Fri, 28 Sep 2018 05:12 PM IST
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विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन
पलवल। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार वर्मा व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव डॉ. कविता कांबोज के मार्गदर्शन में शुक्रवार को हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना विषय पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व राजकीय कन्या उच्च विद्यालय अहरवां में विशेष कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत व इंद्रजीत पीएलवी द्वारा किया गया। शिविरों में जगत सिंह रावत ने छात्र-छात्राओं व शिक्षकों को हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना व उच्चतम न्यायालय के विशेष निर्देशों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जन हानि के मामले में, जहां आरोपी अज्ञात हो या पहचान नहीं हुई हो, अंग-भंग होने पर जिसको 80 प्रतिशत शारीरिक क्षति होने पर, एसिड हमले से शारीरिक व मानसिक क्षति व एसिड हमले, अवैध व्यापार, अपहरण, छेड़छाड़, दुष्कर्म, उक्त मामलों में पीड़ित या पीड़ित के आश्रितों के द्वारा शारीरिक व मानसिक क्षति, चिकित्सीय खर्च, उपचार, पुनर्वास व अंत्येष्टि खर्चों के लिए हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत अंतरिम व अंतिम राहत मुआवजा लेने के लिए लिखित प्रार्थना-पत्र प्राधिकरण की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव के समक्ष पेश कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने पीड़ित की पात्रता व मुआवजा के लिए आवेदन पेश करने की प्रक्रिया व राहत राशि प्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारियां दीं। उन्होंने प्राधिकरण की सेवाओं व हेल्पलाइन 01275 298003 के बारे में भी जानकारी प्रदान की। वरिष्ठ विद्यालय में प्रधानाचार्य मोहन सिंह व मंच संचालक बलबीर सिंह, कमल सिंह आदि रहे। कन्या उच्च विद्यालय में मुख्याध्यापक रामरतन व सतेंद्र पाल श्योराण, बलबीर सिंह, जोगेंद्र, गीता, मोनिका अन्य शिक्षकगण के साथ मौजूद रहे।
पलवल। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार वर्मा व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव डॉ. कविता कांबोज के मार्गदर्शन में शुक्रवार को हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना विषय पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय व राजकीय कन्या उच्च विद्यालय अहरवां में विशेष कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत व इंद्रजीत पीएलवी द्वारा किया गया। शिविरों में जगत सिंह रावत ने छात्र-छात्राओं व शिक्षकों को हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना व उच्चतम न्यायालय के विशेष निर्देशों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जन हानि के मामले में, जहां आरोपी अज्ञात हो या पहचान नहीं हुई हो, अंग-भंग होने पर जिसको 80 प्रतिशत शारीरिक क्षति होने पर, एसिड हमले से शारीरिक व मानसिक क्षति व एसिड हमले, अवैध व्यापार, अपहरण, छेड़छाड़, दुष्कर्म, उक्त मामलों में पीड़ित या पीड़ित के आश्रितों के द्वारा शारीरिक व मानसिक क्षति, चिकित्सीय खर्च, उपचार, पुनर्वास व अंत्येष्टि खर्चों के लिए हरियाणा पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत अंतरिम व अंतिम राहत मुआवजा लेने के लिए लिखित प्रार्थना-पत्र प्राधिकरण की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव के समक्ष पेश कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने पीड़ित की पात्रता व मुआवजा के लिए आवेदन पेश करने की प्रक्रिया व राहत राशि प्रदान करने की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारियां दीं। उन्होंने प्राधिकरण की सेवाओं व हेल्पलाइन 01275 298003 के बारे में भी जानकारी प्रदान की। वरिष्ठ विद्यालय में प्रधानाचार्य मोहन सिंह व मंच संचालक बलबीर सिंह, कमल सिंह आदि रहे। कन्या उच्च विद्यालय में मुख्याध्यापक रामरतन व सतेंद्र पाल श्योराण, बलबीर सिंह, जोगेंद्र, गीता, मोनिका अन्य शिक्षकगण के साथ मौजूद रहे।