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सरकारी स्कूल की छात्राओं को दी महिला यौन शोषण पर कानूनी जानकारी

Thu, 19 Jul 2018 06:04 PM IST
Updated Thu, 19 Jul 2018 06:04 PM IST
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सरकारी स्कूल की छात्राओं को दी महिला यौन शोषण पर कानूनी जानकारी

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छात्राओं को दी महिला यौन शोषण पर कानूनी जानकारी
अमर उजाला ब्यूरो
पलवल। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश व चेयरमैन अशोक कुमार वर्मा और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव डॉ. कविता कांबोज के मार्गदर्शन में बहीन के राजकीय कन्या स्कूल में कार्य स्थल पर महिला का यौन शोषण निषेध विषय पर जागरूकता शिविर लगाया गया। शिविर में छात्राओं और शिक्षिकाओं को कानूनी जानकारी दी गई। इस अवसर पर पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत व इंद्रजीत पीएलवी द्वारा जागरूक किया गया। अध्यक्षता विद्यालय प्रभारी यशपाल शर्मा व मंच संचालन पुनीत मक्कड द्वारा किया गया।

पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत ने शिक्षकों व छात्राओं को (हैव ए सेफ वर्कप्लेस) कार्य स्थल पर महिला का यौन शोषण निषेध एवं निवारण जागरूकता अभियान के अन्तर्गत कार्यस्थल पर महिला का यौन शोषण (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के बारे में जागरूक किया। उन्होंने विशेष तौर पर बताया कि कार्य स्थल पर यौन शोषण से पीडित महिला अपनी शिकायत आंतरिक शिकायत समिति में तीन माह के दौरान लिखित व मौखिक तौर पर पेश कर सकती है। इस दौरान विद्यालय प्रभारी यशपाल शर्मा , कानूनी साक्षरता क्लब के अध्यक्ष शिव कुमार , पुनीत मक्कड, बलराम, परसराम, रंजना, उर्मिला, अर्चना, बोबी, रितु, चमन, प्रेम नाथ, राजकुमार, रघुराज, शिव दत्त, भगत सिंह समेत अन्य मौजूद रहे।
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