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सरकारी स्कूल के बच्चों को दी कानूनी जानकारी

Wed, 25 Jul 2018 07:24 PM IST
Updated Wed, 25 Jul 2018 07:24 PM IST
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सरकारी स्कूल के बच्चों को दी कानूनी जानकारी
शिविर में बच्चों को दी कानूनी जानकारी
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-जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से हैव ए सेफ वर्कप्लेस विषय पर कार्यशाला का हुआ आयोजन
अमर उजाला ब्यूरो
होडल । जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश व प्राधिकरण के चेयरमैन अशोक कुमार वर्मा व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव डॉ. कविता कांबोज के मार्गदर्शन में हैव ए सेफ वर्कप्लेस विषय पर शहीद बीरबल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बंचारी में विशेष कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया। जिसमें पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत व इंद्रजीत पीएलवी ने बच्चों को जागरूक किया।

पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत ने कार्य स्थल पर महिला का यौन शोषण निषेध एवं निवारण जागरूकता अभियान के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिला का यौन शोषण निवारण, निषेध एवं प्रतितोष अधिनियम, 2013 के बारे में बताया। उन्होंने विशेष तौर पर अधिनियम के अंतर्गत नियुक्ता के कर्तव्यों की सभी को जानकारी दी। नियुक्ता द्वारा कार्य स्थल पर एक सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करना व कार्य स्थल पर आने वाले लोगों से भी सुरक्षा प्रदान करना, कर्मचारियों को अधिनियम के बारे में अधिक संवेदनशील एवं जागरुक करना व उनके लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना उसका कर्तव्य है। उन्होंने बच्चों को सड़क दुर्घटना पीड़ित, दुष्कर्म पीड़िता व एसिड पीड़िताओं के अधिकारों के बारे में भी बताया। प्राधिकरण की हेल्पलाइन 01275-298003, बाल हेल्पलाइन-1098, महिला हेल्पलाइन-1091 के बारे में बताया। शिविर के माध्यम से स्कूल में आंतरिक शिकायत समिति के गठन की प्रक्रिया में भी सहयोग किया गया। अध्यक्षता प्राधानाचार्या सुमनलता व मंच का संचालन प्रवक्ता धर्मपाल व योगेंद्र कुमार ने किया। इस मौके पर निर्मला, सत्यवती, श्यामलाल, कृष्ण कुमार, हरीश चंद, बिजेंद्र सिंह, नरेश कुमार, शिशु पाल सिंह, महेन्द्र प्रसाद, विवेक कुमार, राज बहादुर आदि उपस्थित रहे।
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