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सूचना आयोग के आदेशों की अवेहलना के चलते ग्राम सचिव निलंबित

Sat, 19 Jan 2019 11:14 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Jan 2019 11:14 PM IST
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सूचना आयोग के आदेशों की अवेहलना के चलते ग्राम सचिव निलंबित
आली ब्राह्मण ग्राम पंचायत के ग्राम सचिव निलंबित
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हथीन। जिला उपायुक्त मनीराम शर्मा ने हथीन के पंचायत एवं विकास विभाग में कार्यरत सचिव जय भगवान को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला उपायुक्त ने अपने आदेशों में लिखा है कि सचिव जय भगवान ने गांव आली ब्राह्मण ग्राम पंचायत के एएसपीआईओ होने के नाते आरटीआई एक्ट 2005 के तहत प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई तथा राज्य सूचना योग द्वारा लगाया गया जुर्माना 10 हजार रुपये आयोग के खाते में जमा भी नहीं कराये। साथ ही उन्होंने अपीलार्थी को रिकार्ड का निरीक्षण भी नहीं कराया। इस प्रकार राज्य सूचना आयोग चंडीगढ़ के आदेशों की अवहेलना की है तथा अपने कर्तव्य पालन में कोताही बरती है। उक्त आरोप के तहत दोषी होने के कारण जय भगवान को जिला उपायुक्त ने 16 जनवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया तथा 18 जनवरी को व्यक्तिगत तौर पर भी सुना गया। सुनवाई के दौरान ग्राम सचिव कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए कि किन कारणों से सूचना आयोग के आदेशों की पालना नहीं की गयी। निलंबन टाइम में उक्त ग्राम सचिव का हेड-क्वार्टर हसनपुर ब्लाक में कर दिया गया है और हथीन के उपमंडल अधिकारी नागरिक को नियमित जांच सौंपी गयी है।
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