फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Notice to Haryana Government on the closure of JBT admission in DIET

डाइट में जेबीटी प्रवेश बंद करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

Fri, 08 Jan 2021 01:01 PM IST
निवेदिता वर्मा अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 08 Jan 2021 01:01 PM IST
विज्ञापन
Notice to Haryana Government on the closure of JBT admission in DIET
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

हरियाणा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में दो वर्षीय जेबीटी कोर्स बंद करने के हरियाणा सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

विज्ञापन


प्रीतपाल और अन्य ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि प्रदेश में 21 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है। डाइट में कम फीस पर जेबीटी पढ़ने की सुविधा थी जिसे सरकार ने छीन कर निजी कॉलेजों में छात्रों को मोटी फीस देने पर मजबूर कर दिया है। 
विज्ञापन


यह भी पढ़ें - अदालत के आदेश का पालन संभव न हो तो नहीं बनता अवमानना का मामला 
विज्ञापन
विज्ञापन


जिलों में प्राथमिक शिक्षा को अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए डाइट की स्थापना की गई थी। इन्हें स्थापित करने के लिए पंचायतों ने अपनी जमीनें दी थी जिसकी एवज में पंचायत के लिए 5 सीटें आरक्षित की गई थी। 


2020-21 के जेबीटी प्रवेश कार्यक्रम से डाइट को बाहर कर दिया गया। सरकार ने जेबीटी के लिए काउंसिलिंग कार्यक्रम जारी करते हुए केवल गैर सरकारी व सेल्फ फाइनेंस संस्थान को ही शामिल किया है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों के छात्रों को प्रवेश लेने के लिए मोटी रकम चुकानी होगी। 

हाईकोर्ट से आग्रह किया गया कि वे सरकार को इन संस्थान में कोर्स शुरू करने का निर्देश दे व काउंसिलिंग कार्यक्रम पर रोक के आदेश दे। हाईकोर्ट ने फिलहाल सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed