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Mahendragarh-Narnaul News: छह साल पुराने हादसे में महिला को मिलेगा 35 हजार मुआवजा
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नारनौल। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण एवं पीठासीन अधिकारी नितिन राज की अध्यक्षता में वर्ष 2019 के सड़क हादसे से जुड़े मुआवजा मामले का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया गया। अदालत ने याचिकाकर्ता सुमन के पक्ष में 35 हजार रुपये का मुआवजा अवार्ड पारित किया है।
मामले के अनुसार मोहल्ला पीरआगा निवासी सुमन 26 मई 2019 को सड़क हादसे में घायल हुई थीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि बाइक चालक व मालिक भूप सिंह द्वारा वाहन तेज और लापरवाही से चलाने के कारण हादसा हुआ। इसके बाद सुमन ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत 10 अगस्त 2020 को मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी।
अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों और बीमा कंपनी टाटा एआईजी की ओर से संयुक्त बयान दर्ज कराया गया। बीमा कंपनी ने 35 हजार रुपये का मुआवजा दो महीने के भीतर चेक के माध्यम से देने पर सहमति जताई।
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अदालत ने कहा कि तय समय में भुगतान नहीं होने पर सुमन को याचिका दायर करने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।
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मामले के अनुसार मोहल्ला पीरआगा निवासी सुमन 26 मई 2019 को सड़क हादसे में घायल हुई थीं। उन्होंने आरोप लगाया था कि बाइक चालक व मालिक भूप सिंह द्वारा वाहन तेज और लापरवाही से चलाने के कारण हादसा हुआ। इसके बाद सुमन ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत 10 अगस्त 2020 को मुआवजे के लिए याचिका दायर की थी।
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अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों और बीमा कंपनी टाटा एआईजी की ओर से संयुक्त बयान दर्ज कराया गया। बीमा कंपनी ने 35 हजार रुपये का मुआवजा दो महीने के भीतर चेक के माध्यम से देने पर सहमति जताई।
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अदालत ने कहा कि तय समय में भुगतान नहीं होने पर सुमन को याचिका दायर करने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा।