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Mahendragarh-Narnaul News: प्रताड़न से तंग पति के आत्महत्या करने पर महिला को सात साल कठोर कारावास

Thu, 14 Aug 2025 01:02 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल
संवाद न्यूज एजेंसी, महेंद्रगढ़/नारनौल Updated Thu, 14 Aug 2025 01:02 AM IST
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Woman sentenced to 7 years rigorous imprisonment after her husband committed suicide due to harassment
फोटो नंबर-35विनय ​टीकानियां। फाईल फोटो - फोटो : संवाद
नारनौल। नारनौल में पत्नी की प्रताड़ना से तंग पति ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में मंगलवार को सेशन कोर्ट ने आरोपी महिला को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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साथ ही आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि जुर्माना नहीं भरा तो छह माह अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। कोर्ट ने 306 आईपीसी के तहत आरोपी महिला को सजा सुनाई है। बता दें कि 17 जुलाई 2022 को नारनौल शहर के मोहल्ला चांदुवाड़ा निवासी बैंककर्मी विनय ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद मोहल्ला चांदुवाड़ा निवासी मृत कर्मचारी के भाई जितेंद्र ने पुलिस में शिकायत दी थी।
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बताया गया था कि भाई की शादी 25 जनवरी 2019 को ज्योति के साथ गांव चेलावास में हुई थी। शादी के बाद ज्योति भाई के साथ अलग घर में रहने का दबाव बनाकर उसके साथ लड़ाई-झगड़ा करती रहती थी। इस बारे में परिवार वालों ने ज्योति को कई बार समझाया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। इसके भाई विनय ने भी काफी बार ज्योति के माता-पिता व परिवार वालों को समझाया, लेकिन उसके परिवार वालों ने भी ज्योति का ही साथ दिया।
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दस जुलाई को ज्योति बेटे के साथ नारनौल घर आई थी। इसके बाद भी वह अलग रहने का दबाव बनाकर उसके साथ लड़ाई-झगड़ा करने लगी। आखिरकार विनय ने 17 जुलाई 2022 को घर में पंखे के चुल्ले से लटककर जान दे दी थी। साथ ही मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। इसमें अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी को बताया था।

इस मामले में सीनियर एडवोकेट करण सिंह यादव ने बताया कि महिला द्वारा पति को प्रताड़ित करने के मामले में सेशन कोर्ट ने सात साल का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा काटनी होगी।
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