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महेंद्रगढ़ नगर पालिका चुनाव के लिए वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार
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नगर पालिका चुनाव 2022 के लिए वार्ड वाइज मतदाता सूची तैयार कर ली गई है। इस मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और कटवाने के लिए 24 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं।
एसडीएम महेंद्रगढ़ दिनेश कुमार ने बताया कि सभी वार्ड (1 से 15) की मतदाता सूची तहसील कार्यालय में स्थापित मतदाता सूचना एवं संग्रह केंद्र तथा कार्यालय नगर पालिका महेंद्रगढ़ में स्थापित मतदाता सूचना एवं संग्रह केंद्र में जाकर देख सकते हैं। 24 फरवरी तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इन पूरक मतदाता सूचियों की प्रतियां निशुल्क उपायुक्त कार्यालय नारनौल, उपमंडल अधिकारी महेंद्रगढ़, तहसील कार्यालय महेंद्रगढ़ और सभी स्थापित मतदाता सूचना एवं संग्रह केंद्रों में देखी जा सकती हैं।
बूथ और वार्ड वार मतदाताओं के वितरण के संबंध में प्रत्येक दावे और आपत्ति का निपटान किया जाएगा और निर्धारित फॉर्म ए और बी में जांच कमेटी को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फॉर्म-ए में उन आवेदकों द्वारा दावा दायर किया जाएगा जो अपना नाम शामिल करना चाहते हैं, अपनी प्रविष्टियों में सुधार करते हैं या मतदाता सूची में अपने नाम किसी अन्य वार्ड में स्थानांतरित करते हैं। फॉर्म-बी में उन आवेदकों द्वारा आपत्तियां दायर की जाएंगी, जो किसी के नाम को शामिल करने पर आपत्ति करते हैं या मतदाता सूची से नामों को हटाना चाहते हैं।
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उन्होंने बताया कि केवल वे व्यक्ति ही मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए दावा दायर कर सकते हैं, जिनका संबंधित नगर परिषद व नगर पालिका की विधानसभा मतदाता सूची में नाम दर्ज है तथा इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है।
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एसडीएम महेंद्रगढ़ दिनेश कुमार ने बताया कि सभी वार्ड (1 से 15) की मतदाता सूची तहसील कार्यालय में स्थापित मतदाता सूचना एवं संग्रह केंद्र तथा कार्यालय नगर पालिका महेंद्रगढ़ में स्थापित मतदाता सूचना एवं संग्रह केंद्र में जाकर देख सकते हैं। 24 फरवरी तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इन पूरक मतदाता सूचियों की प्रतियां निशुल्क उपायुक्त कार्यालय नारनौल, उपमंडल अधिकारी महेंद्रगढ़, तहसील कार्यालय महेंद्रगढ़ और सभी स्थापित मतदाता सूचना एवं संग्रह केंद्रों में देखी जा सकती हैं।
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बूथ और वार्ड वार मतदाताओं के वितरण के संबंध में प्रत्येक दावे और आपत्ति का निपटान किया जाएगा और निर्धारित फॉर्म ए और बी में जांच कमेटी को प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फॉर्म-ए में उन आवेदकों द्वारा दावा दायर किया जाएगा जो अपना नाम शामिल करना चाहते हैं, अपनी प्रविष्टियों में सुधार करते हैं या मतदाता सूची में अपने नाम किसी अन्य वार्ड में स्थानांतरित करते हैं। फॉर्म-बी में उन आवेदकों द्वारा आपत्तियां दायर की जाएंगी, जो किसी के नाम को शामिल करने पर आपत्ति करते हैं या मतदाता सूची से नामों को हटाना चाहते हैं।
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उन्होंने बताया कि केवल वे व्यक्ति ही मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने के लिए दावा दायर कर सकते हैं, जिनका संबंधित नगर परिषद व नगर पालिका की विधानसभा मतदाता सूची में नाम दर्ज है तथा इस ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है।