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पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में संशोधित अध्यादेश के नियमों का होगा पालन
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नारनौल। हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रस्तावित चुनाव में पिछड़ा वर्ग-ए के आरक्षण को लेकर हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश 2022 लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया है। आगामी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया इस अध्यादेश के अनुरूप होगी। यह जानकारी विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के संबंध में नियुक्त रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक में दी। इस दौरान चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर भी मौजूद रहे।
उन्होंने पिछड़ा वर्ग-ए के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद में किए गए प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। नगराधीश डॉ. मंगल सेन ने वीडियो कांफ्रेंस में जिले के बारे में जानकारी दी। अनिल मलिक ने कहा कि पिछड़ा वर्ग-ए को लेकर जारी अध्यादेश में वर्णित नियमों की जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के चुनाव में पालन किया जाए। पंचायती राज संस्थाओं की सभी इकाइयों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के वार्ड में अध्यादेश के अनुसार पिछड़ा वर्ग-ए को प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने वाले नियमों का पालन किया जाए।
इस मौके पर नगराधीश मंगल सेन ने बताया कि जिला की 343 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 26 ग्राम पंचायत में बीसीए के सरपंच पद के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसकी सूची मुख्यालय को भेज दी गई है। अब इनमें से कौन सी ग्राम पंचायत रिजर्व होंगी यह फैसला बीसीए वर्ग की संख्या के हिसाब से परिवार पहचान पत्र से प्राप्त जनसंख्या आंकड़ों के माध्यम से तय किया जाएगा। इस मौके पर एसडीएम मनोज कुमार, एसडीएम कनीना सुरेंद्र कुमार, जिला परिषद के सीईओ मनोज कुमार, रफीक एडीए पंचायत रहे।
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जिले में हैं आठ पंचायत समितियां
जिला में आठ पंचायत समिति हैं। इनमें नारनौल, महेंद्रगढ़, सतनाली, कनीना, अटेली, नांगल चौधरी, सीहमा व निजामपुर शामिल हैं। पंचायत समिति के 151 व जिला परिषद के 19 वार्ड के लिए चुनाव होने हैं। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के अनुसार इस प्रक्रिया में 592373 मतदाताओं के नाम दर्ज है।
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उन्होंने पिछड़ा वर्ग-ए के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद में किए गए प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। नगराधीश डॉ. मंगल सेन ने वीडियो कांफ्रेंस में जिले के बारे में जानकारी दी। अनिल मलिक ने कहा कि पिछड़ा वर्ग-ए को लेकर जारी अध्यादेश में वर्णित नियमों की जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के चुनाव में पालन किया जाए। पंचायती राज संस्थाओं की सभी इकाइयों ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद के वार्ड में अध्यादेश के अनुसार पिछड़ा वर्ग-ए को प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने वाले नियमों का पालन किया जाए।
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इस मौके पर नगराधीश मंगल सेन ने बताया कि जिला की 343 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से 26 ग्राम पंचायत में बीसीए के सरपंच पद के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसकी सूची मुख्यालय को भेज दी गई है। अब इनमें से कौन सी ग्राम पंचायत रिजर्व होंगी यह फैसला बीसीए वर्ग की संख्या के हिसाब से परिवार पहचान पत्र से प्राप्त जनसंख्या आंकड़ों के माध्यम से तय किया जाएगा। इस मौके पर एसडीएम मनोज कुमार, एसडीएम कनीना सुरेंद्र कुमार, जिला परिषद के सीईओ मनोज कुमार, रफीक एडीए पंचायत रहे।
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जिले में हैं आठ पंचायत समितियां
जिला में आठ पंचायत समिति हैं। इनमें नारनौल, महेंद्रगढ़, सतनाली, कनीना, अटेली, नांगल चौधरी, सीहमा व निजामपुर शामिल हैं। पंचायत समिति के 151 व जिला परिषद के 19 वार्ड के लिए चुनाव होने हैं। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के अनुसार इस प्रक्रिया में 592373 मतदाताओं के नाम दर्ज है।