फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   The Rewari Collector will now recover the compensation amount.

Mahendragarh-Narnaul News: अब रेवाड़ी कलेक्टर करेंगे मुआवजा राशि की वसूली

Thu, 01 Oct 2026 12:43 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
The Rewari Collector will now recover the compensation amount.
नारनौल। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश नितिन राज की अदालत ने निष्पादन याचिका पर सुनवाई करते हुए श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पक्ष में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने रेवाड़ी के कलेक्टर को मुआवजा राशि की वसूली कर चार माह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

मामले के अनुसार, 16 सितंबर 2014 को एमएसीटी नारनौल ने माया देवी व अन्य को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 5 लाख 10 हजार 200 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। अदालत ने बीमा कंपनी को राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए थे। साथ ही, वाहन मालिक जय हिंद से यह रकम वसूलने का अधिकार भी बीमा कंपनी को दिया गया था।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने बताया कि वाहन मालिक जय हिंद की संपत्ति रेवाड़ी जिले में है और वह राशि का भुगतान करने में सक्षम है। इससे पहले 7 सितंबर 2026 को अदालत जय हिंद को एकपक्षीय घोषित कर चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 174 के तहत आवेदन स्वीकार करते हुए रेवाड़ी कलेक्टर को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया। कलेक्टर राशि को भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करेंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed