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Mahendragarh-Narnaul News: अब रेवाड़ी कलेक्टर करेंगे मुआवजा राशि की वसूली
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नारनौल। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश नितिन राज की अदालत ने निष्पादन याचिका पर सुनवाई करते हुए श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के पक्ष में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने रेवाड़ी के कलेक्टर को मुआवजा राशि की वसूली कर चार माह के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
मामले के अनुसार, 16 सितंबर 2014 को एमएसीटी नारनौल ने माया देवी व अन्य को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 5 लाख 10 हजार 200 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। अदालत ने बीमा कंपनी को राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए थे। साथ ही, वाहन मालिक जय हिंद से यह रकम वसूलने का अधिकार भी बीमा कंपनी को दिया गया था।
सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने बताया कि वाहन मालिक जय हिंद की संपत्ति रेवाड़ी जिले में है और वह राशि का भुगतान करने में सक्षम है। इससे पहले 7 सितंबर 2026 को अदालत जय हिंद को एकपक्षीय घोषित कर चुकी है।
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अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 174 के तहत आवेदन स्वीकार करते हुए रेवाड़ी कलेक्टर को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया। कलेक्टर राशि को भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करेंगे। संवाद
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मामले के अनुसार, 16 सितंबर 2014 को एमएसीटी नारनौल ने माया देवी व अन्य को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 5 लाख 10 हजार 200 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। अदालत ने बीमा कंपनी को राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए थे। साथ ही, वाहन मालिक जय हिंद से यह रकम वसूलने का अधिकार भी बीमा कंपनी को दिया गया था।
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सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी के अधिवक्ता ने बताया कि वाहन मालिक जय हिंद की संपत्ति रेवाड़ी जिले में है और वह राशि का भुगतान करने में सक्षम है। इससे पहले 7 सितंबर 2026 को अदालत जय हिंद को एकपक्षीय घोषित कर चुकी है।
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अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 174 के तहत आवेदन स्वीकार करते हुए रेवाड़ी कलेक्टर को वसूली प्रमाण पत्र जारी किया। कलेक्टर राशि को भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करेंगे। संवाद